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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, स्कूल से बहला-फुसलाकर गुजरात और महाराष्ट्र ले गया था आरोपी - Ajmer POCSO Court - AJMER POCSO COURT

Minor Rape case, अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 29 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट
अजमेर की पॉक्सो कोर्ट (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2024, 6:29 PM IST

अजमेर. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने आरोपी को 29 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. मामला ब्यावर जिले के जवाजा थाना क्षेत्र का है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने जवाजा थाने में उनकी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 6 दिसंबर 2022 को उनकी पुत्री स्कूल पढ़ने के लिए गई थी जो घर वापस नहीं लौटी. स्कूल की छुट्टी होने के बाद रिश्तेदारों और सभी परिचित के यहां उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चल पाया. इस बीच पता चला कि बेटी के चप्पल स्कूल के बाहर और बैग स्कूल की कक्षा में ही रखे थे.

पढे़ं. कोटड़ी भट्टीकांड में बड़ा फैसला, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सगे भाइयों को सुनाई फांसी की सजा - Bhilwara Gangrape Case

महाराष्ट्र से लड़की को किया था दस्तयाब : मामले को गंभीर मानते हुए जवाजा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. परिहार ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि गांव का ही एक युवक परिवादी की नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर गुजरात ले गया और उसके बाद वहां से महाराष्ट्र चला गया. मुकदमा दर्ज करने की तारीख से 3 महीने बाद पुलिस ने 28 फरवरी 2023 को नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र से दस्तयाब किया. पुलिस ने नाबालिग के बयान भी दर्ज करवाए. बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें. नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 1.30 लाख का लगा जुर्माना - Bundi POCSO Court

डीएनए रिपोर्ट बनी सजा का आधार : परिहार ने बताया कि मंगलवार को पॉक्सो की विशेष कोर्ट संख्या एक ने मुकदमे में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 29 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए दिलाए जाने की अनुशंसा की है.

कोर्ट का मत : कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर विभिन्न स्थानों पर रखा गया और बालिका के साथ गंभीर कृत्य किया गया है. नाबालिग लड़की अपने रिश्तेदार, परिचित और नातेदार पर अटूट विश्वास करती है और वहीं रिश्तेदार उसके साथ दुष्कर्म करते हैं तो उसके बाल मन, उसकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इसके बोझ को वह जिंदगी भर सहन कर मानसिक रूप से पीड़ित रहती है और वह इस भार को सहन करती है.

अजमेर. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने आरोपी को 29 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. मामला ब्यावर जिले के जवाजा थाना क्षेत्र का है.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने जवाजा थाने में उनकी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 6 दिसंबर 2022 को उनकी पुत्री स्कूल पढ़ने के लिए गई थी जो घर वापस नहीं लौटी. स्कूल की छुट्टी होने के बाद रिश्तेदारों और सभी परिचित के यहां उसकी तलाश की गई, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चल पाया. इस बीच पता चला कि बेटी के चप्पल स्कूल के बाहर और बैग स्कूल की कक्षा में ही रखे थे.

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महाराष्ट्र से लड़की को किया था दस्तयाब : मामले को गंभीर मानते हुए जवाजा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. परिहार ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि गांव का ही एक युवक परिवादी की नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर गुजरात ले गया और उसके बाद वहां से महाराष्ट्र चला गया. मुकदमा दर्ज करने की तारीख से 3 महीने बाद पुलिस ने 28 फरवरी 2023 को नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र से दस्तयाब किया. पुलिस ने नाबालिग के बयान भी दर्ज करवाए. बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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डीएनए रिपोर्ट बनी सजा का आधार : परिहार ने बताया कि मंगलवार को पॉक्सो की विशेष कोर्ट संख्या एक ने मुकदमे में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 29 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए दिलाए जाने की अनुशंसा की है.

कोर्ट का मत : कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर विभिन्न स्थानों पर रखा गया और बालिका के साथ गंभीर कृत्य किया गया है. नाबालिग लड़की अपने रिश्तेदार, परिचित और नातेदार पर अटूट विश्वास करती है और वहीं रिश्तेदार उसके साथ दुष्कर्म करते हैं तो उसके बाल मन, उसकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इसके बोझ को वह जिंदगी भर सहन कर मानसिक रूप से पीड़ित रहती है और वह इस भार को सहन करती है.

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