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नए साल की पार्टी को लेकर आगरा पुलिस की गाइडलाइन जारी, जानिए क्या रहेंगी पाबंदियां - NEW YEAR PARTY GUIDELINES

आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने ताजनगरी में नए साल के जश्न को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश.

ताजनगरी में नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी.
ताजनगरी में नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 14, 2024, 2:01 PM IST

आगरा : ताजनगरी में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी शुरू हो गई हैं. ऐसे में नए साल के जश्न में कोई हंगामा या अनहोनी नहीं हो. इसके लिए आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने एक गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत पुलिस नए साल के जश्न को लेकर क्लब और होटलों में पहुंचने वाले मेहमानों की संख्या पर विशेष नजर रखेगी. जिस क्लब या होटल में अधिक भीड़ मिली तो उसकी नए साल के जश्न की अनुमति निरस्त करने कार्रवाई की जाएगी. किसी भी होटल या क्लब की नए साल की पार्टी में एकल पुरुष या एकल युवती का प्रवेश प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नए साल के जश्न में क्लब और होटलों में असलाह के साथ एंट्री नहीं दी जाएगी.

नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल ताजनगरी में पहुंचते हैं. नए साल की पूर्व संध्या यादगार बनाने और जश्न की तैयारी में क्लब और होटल्स में तैयारी शुरू हो गई हैं. आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने नए साल की पार्टी और अनुमति को लेकर गाइड लाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक ताजनगरी में नए साल की पूर्व संध्या पर क्लब और सितारा होटल्स में पार्टियां आयोजित होती हैं. जिनमें बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं. साथ ही शहर के लोग भी नए साल का स्वागत जोश व उमंग से करते हैं. जिसकी वजह से देर रात तक सड़कों पर वाहनों का आवागमन रहता है. कई बार नए साल की पार्टी से लौट रहे युवाओं ने नशे में तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने के मामलों के साथ ही मारपीट और हंगामा की शिकायतें मिलती हैं.


कमिश्नरेट में धारा 163 लागू

आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने बताया कि जिले में नए कानून बीएनएसएस की धारा 163 लागू है. जिसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. शहर में नए साल के जश्न का इंताजम करने वाले होटल और क्लब को पहले अनुमति लेनी होगी. नए साल की पार्टी के लिए होटलों व क्लब संचालकों को डीसीपी सिटी कार्यालय में 18 दिसंबर तक आवेदन देना होगा. जिसमें पार्टी में कितने लोग शामिल होंगे. कौन कलाकार होंगे समेत अन्य जानकारी आवेदन पत्र में देनी होगी.


क्लब और होटलों के लिए दिशा-निर्देश

-जिन होटलों व क्लब संचालकों के पास शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं होगा. उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-होटलों और क्लब संचालकों को परिसर में ही वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी.

-होटलों व क्लब में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए. इसलिए, पार्टी में असलाह के साथ किसी को भी एंट्री नहीं दी जाए.

-नए साल की पार्टी कहीं पर भी सड़क पर नहीं होनी चाहिए.

-पूर्व से निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम तय समय में कराए जाएं.

-हर क्लब और होटल में सीसीटीवी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए. जिससे चोरी और अन्य घटनाएं रोकी जा सकें.

-ऐतिहासिक स्थल, भीड़-भाड़ और रिहायशी इलाकों के आसपास किसी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक प्रयोग नहीं किया जाएगा.

-बिना किसी अनुमति के कोई भी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाएगा. यदि ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-नए साल की पार्टी में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा. जिसमें रात दस बजे के बाद डीजे व साउंड समेत अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.

-सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को यदि कोई क्षति पहुंचाता है तो पार्टी आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी.


यह भी पढ़ें : आगरा में गैंगस्टर भाइयों की 2.80 करोड़ की संपत्ति की कुर्क, पुलिस ने मुनादी कराने के बाद की कार्रवाई - AGRA NEWS

यह भी पढ़ें : प्रेमानंद महराज का वीडियो देख नाबालिग ने संत बनने को छोड़ा घर, आगरा पुलिस ने 48 घंटे में मथुरा से खोज निकाला - PREMANAND MAHARAJ

आगरा : ताजनगरी में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी शुरू हो गई हैं. ऐसे में नए साल के जश्न में कोई हंगामा या अनहोनी नहीं हो. इसके लिए आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने एक गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत पुलिस नए साल के जश्न को लेकर क्लब और होटलों में पहुंचने वाले मेहमानों की संख्या पर विशेष नजर रखेगी. जिस क्लब या होटल में अधिक भीड़ मिली तो उसकी नए साल के जश्न की अनुमति निरस्त करने कार्रवाई की जाएगी. किसी भी होटल या क्लब की नए साल की पार्टी में एकल पुरुष या एकल युवती का प्रवेश प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही नए साल के जश्न में क्लब और होटलों में असलाह के साथ एंट्री नहीं दी जाएगी.

नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल ताजनगरी में पहुंचते हैं. नए साल की पूर्व संध्या यादगार बनाने और जश्न की तैयारी में क्लब और होटल्स में तैयारी शुरू हो गई हैं. आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने नए साल की पार्टी और अनुमति को लेकर गाइड लाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक ताजनगरी में नए साल की पूर्व संध्या पर क्लब और सितारा होटल्स में पार्टियां आयोजित होती हैं. जिनमें बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक शामिल होते हैं. साथ ही शहर के लोग भी नए साल का स्वागत जोश व उमंग से करते हैं. जिसकी वजह से देर रात तक सड़कों पर वाहनों का आवागमन रहता है. कई बार नए साल की पार्टी से लौट रहे युवाओं ने नशे में तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने के मामलों के साथ ही मारपीट और हंगामा की शिकायतें मिलती हैं.


कमिश्नरेट में धारा 163 लागू

आगरा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्दर गौड़ ने बताया कि जिले में नए कानून बीएनएसएस की धारा 163 लागू है. जिसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. शहर में नए साल के जश्न का इंताजम करने वाले होटल और क्लब को पहले अनुमति लेनी होगी. नए साल की पार्टी के लिए होटलों व क्लब संचालकों को डीसीपी सिटी कार्यालय में 18 दिसंबर तक आवेदन देना होगा. जिसमें पार्टी में कितने लोग शामिल होंगे. कौन कलाकार होंगे समेत अन्य जानकारी आवेदन पत्र में देनी होगी.


क्लब और होटलों के लिए दिशा-निर्देश

-जिन होटलों व क्लब संचालकों के पास शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं होगा. उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-होटलों और क्लब संचालकों को परिसर में ही वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी.

-होटलों व क्लब में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए. इसलिए, पार्टी में असलाह के साथ किसी को भी एंट्री नहीं दी जाए.

-नए साल की पार्टी कहीं पर भी सड़क पर नहीं होनी चाहिए.

-पूर्व से निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम तय समय में कराए जाएं.

-हर क्लब और होटल में सीसीटीवी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए. जिससे चोरी और अन्य घटनाएं रोकी जा सकें.

-ऐतिहासिक स्थल, भीड़-भाड़ और रिहायशी इलाकों के आसपास किसी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक प्रयोग नहीं किया जाएगा.

-बिना किसी अनुमति के कोई भी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाएगा. यदि ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

-नए साल की पार्टी में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा. जिसमें रात दस बजे के बाद डीजे व साउंड समेत अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.

-सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को यदि कोई क्षति पहुंचाता है तो पार्टी आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी.


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