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दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना - Special Judge POCSO Act Agra - SPECIAL JUDGE POCSO ACT AGRA

आगरा की विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट (Special Judge POCSO Act Agra) सोनिका चौधरी ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्र कैद.
दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उम्र कैद. (Photo Credit ; Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2024, 12:46 PM IST

आगरा : विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने 10 साल पहले के मामले में मासूम के साथ हैवानियत, पाॅक्सो एक्ट और हत्या में दोषी पाने पर सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया है.

मामला 30 अक्टूबर 2014 है. निबोहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार के यहां लगन सगाई का कार्यक्रम था. जिसमें 11 वर्षीय बालिका का परिवार व्यस्त था. देर रात घर लौटने पर जब परिवार को बेटी नहीं दिखी तो परेशान हो गए. पिता और परिजन तत्काल मासूम की खोजबीन में जुट गए. खोजबीन के दौरान पिता ने घर के पीछे खेत से एक व्यक्ति को भागते देख शोर मचा दिया. पिता ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया. इसके बाद पिता और परिजन खेत में पहुंचे तो बालिका खेत के किनारे मृत पड़ी मिली.


पुलिस ने पहले अज्ञात में लिखा था मुकदमा : दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई. इसके घटना के बाद परिजन, परिचित और ग्रामीण में आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक जोड़ी मर्दाना चप्पल बरामद किए. इसके बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर अज्ञात में दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया. मामले में तत्कालीन एसओ राजेश कुमार ने विवेचना करके साक्ष्यों के आधार पर अनिल बघेल को गिरफ्तार करके जेल भेजा. इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की.


सात गवाह और साक्ष्य बने सजा का आधार : सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरि ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में अभियुक्त अनिल बघेल के विरुद्ध दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य नष्ट करने एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा में चार्जशीट पेश की. इस मामले में वादी समेत सात गवाहों के बयान हुए. गवाह, साक्ष्यों के आधार और तर्क के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने सोमवार को आरोपी अनिल बघेल को दोषी पाया. जिस पर दोषी अनिल कुमार को आजीवन कारावास सुनाई है.


यह भी पढ़ें : दुष्कर्म और हत्या का आरोपी सिपाही गिरफ्तार, कमरें में मिला था प्रेमिका का शव

यह भी पढ़ें : आगरा में दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या, किराएदार ने अलमारी में छिपाया शव

आगरा : विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश ने 10 साल पहले के मामले में मासूम के साथ हैवानियत, पाॅक्सो एक्ट और हत्या में दोषी पाने पर सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया है.

मामला 30 अक्टूबर 2014 है. निबोहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परिवार के यहां लगन सगाई का कार्यक्रम था. जिसमें 11 वर्षीय बालिका का परिवार व्यस्त था. देर रात घर लौटने पर जब परिवार को बेटी नहीं दिखी तो परेशान हो गए. पिता और परिजन तत्काल मासूम की खोजबीन में जुट गए. खोजबीन के दौरान पिता ने घर के पीछे खेत से एक व्यक्ति को भागते देख शोर मचा दिया. पिता ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया. इसके बाद पिता और परिजन खेत में पहुंचे तो बालिका खेत के किनारे मृत पड़ी मिली.


पुलिस ने पहले अज्ञात में लिखा था मुकदमा : दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई. इसके घटना के बाद परिजन, परिचित और ग्रामीण में आक्रोशित हो गए. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक जोड़ी मर्दाना चप्पल बरामद किए. इसके बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर अज्ञात में दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया. मामले में तत्कालीन एसओ राजेश कुमार ने विवेचना करके साक्ष्यों के आधार पर अनिल बघेल को गिरफ्तार करके जेल भेजा. इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की.


सात गवाह और साक्ष्य बने सजा का आधार : सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष गिरि ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में अभियुक्त अनिल बघेल के विरुद्ध दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य नष्ट करने एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा में चार्जशीट पेश की. इस मामले में वादी समेत सात गवाहों के बयान हुए. गवाह, साक्ष्यों के आधार और तर्क के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने सोमवार को आरोपी अनिल बघेल को दोषी पाया. जिस पर दोषी अनिल कुमार को आजीवन कारावास सुनाई है.


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