गोंडा : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं. कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह सिंह के खिलाफ धारा 354, 354D और धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. जबकि उन्हें 6वें मामले में बरी कर दिया गया है.
सांसद ने मीडिया में रखा पक्ष : कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह से मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया न्यायलय ने चार्ज फ्रेम किया है. चार्जशीट लगी थी, मैंने प्रोटेस्ट किया था. कोर्ट ने नहीं माना, मैं न्यायपालिका के आदेश का स्वागत करता हूं. अब मेरे लिए आप्शन खुले हैं. इस प्रकरण को फेस किया जाएगा.
बता दें कि महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाते हुई दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीते साल 15 जून को धारा 354, 354- ए, 354-D और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी सांसद पर आरोप तय हो गया है. इन आरोपों में यौन शोषण का आरोप गैर जमानती है, इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है. मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी.
ब्रजभूषण ने कहा-अभी असली खेला बाकी : कोर्ट से आदेश आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक तरीके से मुझे रिटायर समझ लीजिए. बहरहाल अभी रिटायर नहीं हुआ, अभी असली खेला होना बाकी है. ब्रजभूषण ने यह बात शुक्रवार को अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में करनैलगंज के पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कही.
बीजेपी सांसद ने कहा कि आप सभी मेरे स्वभाव को जानते हैं. मेरा थोड़ा बागी तेवर है और समय-समय पर मैं बागी तेवर दिखाता रहता हूं. मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं और वाराणसी, लखनऊ के बाद सबसे अधिक वोटों से अगर जीत होगी तो कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण सिंह की जीत होगी. कहा कि होईहै वही जो राम रचि राखा. उनके सामने उनका बेटा सफल हो रहा है यह खुशी की बात है.