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प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन शुरू, बाल वाटिका में भेज जायेंगे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे - Admission in UP Schools

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 11, 2024, 6:27 PM IST

बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एडमिशन शुरू हो गया. इस बार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाल वाटिका में भेज जायेंगे.

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Etv Bharat प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन शुरू, बाल वाटिका में भेज जायेंगे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे

लखनऊः बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नये आदेश के क्रम में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई. अब नये आदेश के मुताबिक यदि किसी बच्चे की उम्र 6 वर्षों से कम है तो उसको बालवाटिका में भेजा जायेगा. जिन विद्यालयों में बालवाटिका की स्थापना नहीं की गई है, वहां स्थापना की जायेगी. इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा एक में उन्हीं बच्चों का प्रवेश लिया जायेगा, जो अपनी उम्र एक अप्रैल को 6 साल पूरी करेंगे.

उन्होंने कहा कि इससे कम उम्र का यदि बच्चा है तो उसे बाल वाटिका में भेजा जायेगा. उन्होंने बताया कि नये आदेश के क्रम में पूरी प्रक्रिया बुधवार को लागू हो चुकी है. बता दें कि छह साल की उम्र में ही कक्षा एक में प्रवेश को लेकर पिछले साल शासनादेश जारी किया गया था. तब थोड़ी रियायत दी गई थी लेकिन इस बार ये छूट नहीं दी गई है.

असमंसज में हैं शिक्षक: निदेशक का नया आदेश 10 अप्रैल से लागू हो गया है, लेकिन इससे पहले 1 से 9 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान के तहत जो कक्षा एक में प्रवेश लिए गये हैं उनकी उम्र कम है और संख्या भी काफी है. इस स्थिति में अब नये आदेश के तहत शिक्षकों के लिए मुसीबत होगी. शिक्षकों का कहना है जियो के अनुसार 6 वर्ष की आयु 31 जुलाई तक होनी चाहिए. एक अप्रैल का नियम गलत है. शिक्षकों का ये भी कहना है निदेशक के नये आदेश के क्रम में यदि अब प्रवेश लेंगे तो बीते नौ अप्रैल तक जो प्रवेश लिए हैं उनका होगा क्या? वहीं इस बार निदेशक ने कहा कि जो प्रवेश हुए हैं उनके आकड़े जब आयेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा.

कड़ाई से करना होगा पालन: निदेशक डॉ प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि आदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों भेजे गये आदेश में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी नये आदेश का कड़ाई से पालन करायें. नामांकन के समय बच्चे का आधार नंबर न होने पर उनके अभिभावक का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा. यदि माता-पिता का आधार नहीं बना है तो नामांकन के दो सप्ताह के अंदर इसे बनवाना होगा.

विद्यालयों पर कार्रवाई के निर्देश: आरटीई के तहत दूसरे चरण का परिणाम जारी होने के बाद चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने का निर्देश निदेशालय की ओर से भी जारी कर दिए गये हैं. जो विद्यालय प्रवेश लेने में आनाकानी कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं.

ये भी पढ़ें- गर्म हवा के थपेड़ों और हीट स्ट्रोक से रहें सावधान, जानें क्या करें और क्या न करें - UP Weather Alert

लखनऊः बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नये आदेश के क्रम में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई. अब नये आदेश के मुताबिक यदि किसी बच्चे की उम्र 6 वर्षों से कम है तो उसको बालवाटिका में भेजा जायेगा. जिन विद्यालयों में बालवाटिका की स्थापना नहीं की गई है, वहां स्थापना की जायेगी. इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा एक में उन्हीं बच्चों का प्रवेश लिया जायेगा, जो अपनी उम्र एक अप्रैल को 6 साल पूरी करेंगे.

उन्होंने कहा कि इससे कम उम्र का यदि बच्चा है तो उसे बाल वाटिका में भेजा जायेगा. उन्होंने बताया कि नये आदेश के क्रम में पूरी प्रक्रिया बुधवार को लागू हो चुकी है. बता दें कि छह साल की उम्र में ही कक्षा एक में प्रवेश को लेकर पिछले साल शासनादेश जारी किया गया था. तब थोड़ी रियायत दी गई थी लेकिन इस बार ये छूट नहीं दी गई है.

असमंसज में हैं शिक्षक: निदेशक का नया आदेश 10 अप्रैल से लागू हो गया है, लेकिन इससे पहले 1 से 9 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान के तहत जो कक्षा एक में प्रवेश लिए गये हैं उनकी उम्र कम है और संख्या भी काफी है. इस स्थिति में अब नये आदेश के तहत शिक्षकों के लिए मुसीबत होगी. शिक्षकों का कहना है जियो के अनुसार 6 वर्ष की आयु 31 जुलाई तक होनी चाहिए. एक अप्रैल का नियम गलत है. शिक्षकों का ये भी कहना है निदेशक के नये आदेश के क्रम में यदि अब प्रवेश लेंगे तो बीते नौ अप्रैल तक जो प्रवेश लिए हैं उनका होगा क्या? वहीं इस बार निदेशक ने कहा कि जो प्रवेश हुए हैं उनके आकड़े जब आयेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा.

कड़ाई से करना होगा पालन: निदेशक डॉ प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि आदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों भेजे गये आदेश में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी नये आदेश का कड़ाई से पालन करायें. नामांकन के समय बच्चे का आधार नंबर न होने पर उनके अभिभावक का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा. यदि माता-पिता का आधार नहीं बना है तो नामांकन के दो सप्ताह के अंदर इसे बनवाना होगा.

विद्यालयों पर कार्रवाई के निर्देश: आरटीई के तहत दूसरे चरण का परिणाम जारी होने के बाद चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने का निर्देश निदेशालय की ओर से भी जारी कर दिए गये हैं. जो विद्यालय प्रवेश लेने में आनाकानी कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं.

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