रुद्रप्रयाग: नियमों के उल्लंघन एवं अवैध खनन पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध खनन एवं खनन संबंधित दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर ग्राम ल्वारा स्थित मोबाइल स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट एवं क्रशर प्लांट में भंडारित उप खनिज को सीज किया गया है. वहीं विभिन्न अनियमितता पर 23 लाख 7 हजार 51 रुपए का चालान काटते हुए नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
उप निदेशक एवं ज्येष्ठ खनन अधिकारी बीरेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने जिले के अंतर्गत संचालित स्टोन क्रशरों की समय-समय पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नियमों के तहत संचालन न किए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है.
उन्होंने बताया कि तहसील रुद्रप्रयाग के अंतर्गत चमसील सारी में संचालित हो रहे अवैध खनन, परिवहन व भंडारण की जांच की गई. खनन विभाग द्वारा दो अलग-अलग व्यक्तियों पर लगभग 23 लाख और 32 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है. नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने बताया कि निरीक्षण एवं जांच के दौरान ग्राम चमसील सारी में सारी पुल के समीप एक अपस्ट्रीम में वाहन में कुछ मजदूरों द्वारा उप खनिज (पत्थर) भरते हुए पाया गया. इस दौरान मजदूर मौके से फरार हो गए. वहीं वाहन चालक ने रवन्ना प्रपत्र और खनन की अनुमति प्रस्तुत नहीं की. उन्होंने बताया कि पैमाइश करने के बाद ट्रक में 06.912 टन लदा हुआ पाया गया, जिस पर 32 हजार 419 रुपए का अर्थदंड लगाया गया. साथ ही नोटिस जारी करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.
इसके अलावा तहसील ऊखीमठ के ल्वारा गांव हाल कैंप रैंतोली में संचालित के यहां निरीक्षण एवं जांच की गई. जांच के दौरान आवश्यक संबंधित ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त हॉट मिक्स प्लांट का सहमति स्थापना और सहमति संचालन संबंधी अनुमति के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए. इसके साथ-साथ हॉट मिक्स प्लांट का ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होना पाया गया. हॉट मिक्स प्लांट से करीब 30 मीटर की दूरी पर पूर्व में इन्हीं द्वारा संचालित मोबाइल क्रशर से खनन कार्य किया जा रहा था, जबकि खनन की अनुमति एवं क्रशर संचालन के कोई अभिलेख मांगे जाने पर पेश नहीं किए गए.
ऐसे में क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट एवं क्रशर प्लांट में भंडारित उप खनिज को सीज किया गया एवं अनिवार्य नियमों का पालन न करने पर करीब 23 लाख 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. वहीं नोटिस भी जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्तियों को 15 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है. जवाब संतोषजनक न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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