जयपुर : खाद्य व उपभोक्ता मामला विभाग की ओर से चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 76 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रवर्तन-जांच कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किए गए. प्रदेश में 14 टीमों ने अभियान के तहत 76 फर्मों पर कार्रवाई कर सवा लाख से अधिक का जुर्माना वसूला. खाद्य व उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य में 5 फर्मों पर कम माप तौल करना और शेष 71 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र व सत्यापित बाट माप नहीं पाए गए. टीमों ने फर्मों के खिलाफ मौके पर ही नोटिस जारी कर सवा लाख से अधिक का जुर्माना लगाया.
गोदारा ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलेगा. इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करना है. इस अभियान के जरिए उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी. साथ ही उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार भी किया जाएगा. किसी भी प्रकार की सेवा व वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा और सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है.
इसे भी पढ़ें - जन अनुशासन पखवाड़े में विधिक माप विज्ञान की कार्रवाई जारी, एमआरपी से अधिक कीमत पर माल बेचने पर फिर लगाई पैनल्टी
इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामलात विभाग को शिकायत कर सकता है. गोदारा ने यह भी बताया कि उपभोक्ता हेल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स और मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मिली शिकायतों पर कार्रवाई करती है. अभियान की शुरुआत 17 अगस्त से हुई है.
विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 18001806030 में प्रातः 9 से रात 9 बजे तक और वाट्सएप नंबर 7230086030 पर किसी भी समय शिकायत की जा सकती है. उन्होने बताया कि उपभोक्ता हेल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह व मार्गदर्शन का काम भी करती है. हेल्पलाइन के माध्यम से जनवरी, 2024 से अब तक प्राप्त 3381 में 2648 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.