जयपुर : खाद्य व उपभोक्ता मामलात विभाग की ओर से चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में पांचवे दिन गुरुवार को 73 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. इस दौरान इन फर्मों से एक लाख 73 हजार रुपए से अधिक की वसूली भी की गई. खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि खाद्य विभाग की ओर से 18 अगस्त से कंज्यूमर केयर अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 73 फर्मों पर कार्रवाई की गई है. इन फर्मों पर कम माप तौल करना, सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं मिलने जैसी खामियां मिली. टीमों ने फर्मों के खिलाफ मौके पर ही नोटिस जारी कर एक लाख 73 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने बताया कि ये अभियान आगामी 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलेगा.
गोदारा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करना है. किसी भी प्रकार की सेवा व वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है. इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामलात विभाग को शिकायत कर सकता है. उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 18001806030 पर प्रातः 9 से रात 9 बजे तक और वाट्सएप नंबर 7230086030 पर किसी भी समय शिकायत कर सकता है.
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प्रदेश में विभाग की कुल 14 टीमों की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है. राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहां तीन टीमों ने 10 फर्मों पर कार्रवाई की. इनमें दूध मिष्ठान भंडार बनीपार्क, अग्रवाल नमकीन स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड शास्त्री नगर, ओम जोधपुर स्वीट मार्ट मुरलीपुरा, श्री महालक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भंडार, श्री बृजेश स्वीट्स केटर्स मुरलीपुरा, साहू मिष्ठान भंडार, चौधरी मिष्ठान भंडार, श्री राम मिष्ठान भंडार, अन्नपूर्णा जोधपुर मिष्ठान भंडार, जोधपुर स्वीट्स शामिल है. इसी तरह से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में टीमों ने कार्रवाई की है. अभियान के तहत जोधपुर में चार, उदयपुर में तीन, अजमेर में 7, अलवर में 6, हनुमानगढ़ में पांच फर्मों सहित कुल 73 फर्मों पर कार्रवाई की गई है.