मऊ : मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का निकट सहयोगी गैंग लीडर (डी-144) व जनपद स्तर का भू-माफिया और जनपद स्तर का टॉप टेन शातिर अपराधी अफजाल द्वारा अपराध से अर्जित धन से अचल संपत्ति को जिला प्रशासन ने बुधवार को कुर्क किया. यह संपत्ति (लगभग 45 लाख 66 हजार 750 रुपये कीमती) व एग्रीमेन्ट की जमीन (लगभग 1 करोड़ 36 लाख 8 हजार रुपये) मामा के लड़के के नाम से खरीदी गई थी.
मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा मुख्तार अंसारी गिरोह (आई0एस0 191) का सहयोगी शातिर अभियुक्त अफजाल पुत्र इरफान खान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली मऊ में मु0अ0सं0 258/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है. अभियुक्त ने अपराध जगत से अर्जित धन से अपने मामा अखलाख अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी युसुफपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के लड़के आशिफ खान के नाम से मौजा सहादतपुरा तहसील सदर में जमीन अराजी नं0 109 रकबा 14 कड़ी यानी 56.7 वर्गमीटर व उसी पर निर्माणाधीन भवन व अपने सहयोगी सरफराज अहमद पुत्र हासिम निवासी लुंगी गली सदर बाजार थाना कोतवाली व प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज के नाम एग्रीमेन्ट (विक्रय हेतु करार) अराजी सं0 85 रकबा 56 कड़ी मौजा सहादतपुरा में खरीदी थी.
पुलिस के अनुसार अभियुक्त अफजाल एवं उसके मामा के लड़के के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नहीं है. जिससे उक्त बेशकीमती भूखण्ड को क्रय किया जा सके. वहीं सरफराज अहमद और प्रशान्त कुमार सिंह के पास भी आय का ऐसा कोई वैध स्त्रोत नहीं है. उक्त संपत्ति पर कब्जा वास्तविक स्वामित्व गैंग लीडर अफजाल का था. पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा 5 अक्टूबर को उक्त दोनों भूखण्डों को कुर्क करने की संस्तुति दी गई थी. जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा 22 अक्टूबर को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया. इसके बाद बुधवार को थाना दक्षिणटोला, कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा उक्त भूखण्ड को कुर्क किया गया.
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