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बलरामपुर में फर्जीवाड़े पर एक्शन, 10 लोगों पर FIR के निर्देश

बलरामपुर में फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीनी की खरीदी बिक्री की कोशिश की गई.

FRAUD IN BALRAMPUR LAND PURCHASE
राजपुर तहसील क्षेत्र (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 2 hours ago

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की राजपुर तहसील क्षेत्र के मदनेश्वरपुर गांव का यह मामला है. यहां अधिकार अभिलेख 1954-55 नकल में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा कर दस्तावेज तैयार किए गए. फिर जमीन की खरीदी बिक्री करने की कोशिश की गई.

फर्जी दस्तावेज से जमीन खरीदी बिक्री की कोशिश: इस मामले की जांच के लिए जिला स्तर पर टीम बनाई गई. इस टीम के जांच प्रतिवेदन के मुताबिक कुल 11 लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं. इनमें 10 लोगों पर FIR दर्ज कराये जाने के लिए राजपुर एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं.

बलरामपुर में फर्जीवाड़े का खुलासा (ETV BHARAT)

जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा: डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी ने बताया कि राजपुर तहसील क्षेत्र की पटवारी ने शिकायत की थी कि कुछ लोग जमीन बेचने के लिए चौहद्दी बनवाना चाहते हैं. वहां के तहसील का रिकॉर्ड मिलान किया तो वह दस्तावेज उन्हें सही नहीं लगे. पटवारी ने जांच के लिए कलेक्टर को रिक्वेस्ट किया. हम लोगों ने उसमें जांच की तो पता चला कि वह दस्तावेज हमारे यहां से जारी नहीं हुआ है.

इस मामले में दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कलेक्टर की तरफ से निर्देश मिला है. तीन कर्मचारी हैं. उनमें से एक को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए राजपुर एसडीएम को अधिकृत किया गया है: शशि चौधरी, डिप्टी कलेक्टर

एक कर्मचारी निलंबित: इस मामले में कलेक्टर ने विजय बहादुर, सहायक ग्रेड-03 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर (संलग्न जिला अभिलेखागार) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया. निलंबित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश भी दिए. इस काम में शामिल नगर सेना के कर्मचारी तेरेसा लकड़ा, नगर सैनिक, नगर सेनानी बलरामपुर को निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए नगर सेनानी बलरामपुर और तत्कालीन उप पंजीयक, बलरामपुर के लिए संबंधित विभाग प्रमुख को अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया गया है.

दस लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश: फर्जी दस्तावेज तैयार करने के काम में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें सुनील मिंज, सौरभ सिंह, राजेश सिंह, बसील खलखो, रमेश ठाकुर और रामरूप यादव शामिल हैं. इसके अलावा सुरेशचंद्र मिश्र (गढ़वा, झारखण्ड), जयप्रकाश श्रीवास्तव, तेरेसा लकड़ा विजय बहादुर सिंह, अनुराग वैश्य, तत्कालीन उप पंजीयक बलरामपुर शामिल हैं.

जिला प्रशासन ने की अपील: जिला प्रशासन ने जिले के सभी भूमि स्वामियों से अपील किया है कि वे भूमि से संबंधित दस्तावेजों के लिए किसी के बहकावे में न आएं. राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ और भूमाफियाओं या किसी से भी फर्जी दस्तावेज लेने से बचें. भूमि की खरीदी बिक्री के लिए जरुरी दस्तावेजों के लिए सीधे राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें.

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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की राजपुर तहसील क्षेत्र के मदनेश्वरपुर गांव का यह मामला है. यहां अधिकार अभिलेख 1954-55 नकल में छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा कर दस्तावेज तैयार किए गए. फिर जमीन की खरीदी बिक्री करने की कोशिश की गई.

फर्जी दस्तावेज से जमीन खरीदी बिक्री की कोशिश: इस मामले की जांच के लिए जिला स्तर पर टीम बनाई गई. इस टीम के जांच प्रतिवेदन के मुताबिक कुल 11 लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं. इनमें 10 लोगों पर FIR दर्ज कराये जाने के लिए राजपुर एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं.

बलरामपुर में फर्जीवाड़े का खुलासा (ETV BHARAT)

जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा: डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी ने बताया कि राजपुर तहसील क्षेत्र की पटवारी ने शिकायत की थी कि कुछ लोग जमीन बेचने के लिए चौहद्दी बनवाना चाहते हैं. वहां के तहसील का रिकॉर्ड मिलान किया तो वह दस्तावेज उन्हें सही नहीं लगे. पटवारी ने जांच के लिए कलेक्टर को रिक्वेस्ट किया. हम लोगों ने उसमें जांच की तो पता चला कि वह दस्तावेज हमारे यहां से जारी नहीं हुआ है.

इस मामले में दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कलेक्टर की तरफ से निर्देश मिला है. तीन कर्मचारी हैं. उनमें से एक को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए राजपुर एसडीएम को अधिकृत किया गया है: शशि चौधरी, डिप्टी कलेक्टर

एक कर्मचारी निलंबित: इस मामले में कलेक्टर ने विजय बहादुर, सहायक ग्रेड-03 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर (संलग्न जिला अभिलेखागार) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया. निलंबित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश भी दिए. इस काम में शामिल नगर सेना के कर्मचारी तेरेसा लकड़ा, नगर सैनिक, नगर सेनानी बलरामपुर को निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए नगर सेनानी बलरामपुर और तत्कालीन उप पंजीयक, बलरामपुर के लिए संबंधित विभाग प्रमुख को अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया गया है.

दस लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश: फर्जी दस्तावेज तैयार करने के काम में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. इनमें सुनील मिंज, सौरभ सिंह, राजेश सिंह, बसील खलखो, रमेश ठाकुर और रामरूप यादव शामिल हैं. इसके अलावा सुरेशचंद्र मिश्र (गढ़वा, झारखण्ड), जयप्रकाश श्रीवास्तव, तेरेसा लकड़ा विजय बहादुर सिंह, अनुराग वैश्य, तत्कालीन उप पंजीयक बलरामपुर शामिल हैं.

जिला प्रशासन ने की अपील: जिला प्रशासन ने जिले के सभी भूमि स्वामियों से अपील किया है कि वे भूमि से संबंधित दस्तावेजों के लिए किसी के बहकावे में न आएं. राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ और भूमाफियाओं या किसी से भी फर्जी दस्तावेज लेने से बचें. भूमि की खरीदी बिक्री के लिए जरुरी दस्तावेजों के लिए सीधे राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें.

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