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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 20 हजार रुपये लगाया अर्थदंड, जानिए पूरा मामला

Kaushambi News : अर्थदंड न जमा करने पर भुगतना होगा 6 माह का अतिरिक्त कारावास.

जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद कौशांबी
जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद कौशांबी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

कौशांबी : जिले की जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अदालत ने छात्रा के साथ दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गांव की रहने वाली मुकदमा वादी ने थाना मंझनपुर में लिखित तहरीर दी कि 18 मई 2023 को वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री उम्र करीब 11 वर्ष जो कि थाना क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ रही थी. स्कूल से वापस आते समय पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसे अपनी मोटरसाइकिल बैठ कर ले गया और उसके साथ जबरन दुराचार किया और गाली गलौज किया. पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची तो घटना के बारे में आप बीती अपने घर वालों को बताया.

वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. मुकदमा दर्ज करने के बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी की पहचान की और मुलजिम की शिनाख्त थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन कुमार सैनी के रूप में हुई. मंझनपुर पुलिस ने मुलजिम पवन को गिरफ्तार कर जेल भेजा और पूरे मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया.

विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में मामले की सुनवाई की गई. राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 12 गवाह को न्यायालय में परीक्षित कराया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अदालत ने अभियुक्त पवन कुमार सैनी को दोषी कर देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड ना जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, वही कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश सुनाया है.

यह भी पढ़ें : मदरसे में पढ़ने वाली छात्रा ने तीन लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया

यह भी पढ़ें : आगरा में किशोरी को होटल में ले जाकर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी बनाया

कौशांबी : जिले की जनपद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अदालत ने छात्रा के साथ दुराचार करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां गांव की रहने वाली मुकदमा वादी ने थाना मंझनपुर में लिखित तहरीर दी कि 18 मई 2023 को वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री उम्र करीब 11 वर्ष जो कि थाना क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ रही थी. स्कूल से वापस आते समय पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसे अपनी मोटरसाइकिल बैठ कर ले गया और उसके साथ जबरन दुराचार किया और गाली गलौज किया. पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची तो घटना के बारे में आप बीती अपने घर वालों को बताया.

वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. मुकदमा दर्ज करने के बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी की पहचान की और मुलजिम की शिनाख्त थाना क्षेत्र के रहने वाले पवन कुमार सैनी के रूप में हुई. मंझनपुर पुलिस ने मुलजिम पवन को गिरफ्तार कर जेल भेजा और पूरे मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया.

विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में मामले की सुनवाई की गई. राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 12 गवाह को न्यायालय में परीक्षित कराया. गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अदालत ने अभियुक्त पवन कुमार सैनी को दोषी कर देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड ना जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, वही कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश सुनाया है.

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