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नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वायरल किया था वीडियो, पांच दोषियों को उम्रकैद, एक को 20 साल की सजा, 17 लाख का जुर्माना

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 28, 2024, 10:22 PM IST

Updated : Feb 28, 2024, 10:47 PM IST

सीतापुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 8 आरोपियों को दोषी ठहराया है. साथ ही इनमें पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में आरोपियों को उम्रकैद मिली है. जबकि बाराबंकी में किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप में चार आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई गई है.

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सीतापुर: नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी ठहराया है. इसमें पांच लोगों को आजीवन कारावास, एक को 20 वर्ष और दो लोगों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ सभी पर 17 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है.

घटना 7 सितम्बर 2020 की है. आरोपियों में इमलिया सुल्तानपुर निवासी शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान, दानिश, नाजिम और कौशल के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना सीओ अभिषेक प्रताप अजेय ने की. आसिफ को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. बुधवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने 8 आरोपियों को दोषी पाया. जिसके बाद शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान को आजीवन कारावास तथा दानिश व नाजिम खां को पांच वर्ष कारावास व कौशल को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ कुल 17 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में आरोपियों को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में अवैध संबंध का विरोध करने पर की गई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर तीस-तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के महमूद नगर में सत्रह वर्ष पूर्व तीन मार्च 2007 को युवक खलील पुत्र अताउर्रहमान की हत्या कर दी गई थी. महमूद नगर निवासी खलील ने गुलिस्ता से दूसरी शादी की थी. शादी के कुछ माह बाद गुलिस्ता के अवैध संबंध शकील निवासी लद्दावाला से हो गए थे. गुलिस्ता पति खलील को छोड़कर शकील के साथ रहने लगी. 03 मार्च 2007 को रात लगभग दस बजे शकील ने इलियास निवासी दधेड़ू के साथ घर पर पहुंचकर खलील को बुलाया. खलील को साथ ले गए और महमूदनगर में उसको धमकाते हुए गोली चला दी. इससे खलील की मौत हो गई थी. अपर जिला जज हेमलता त्यागी ने शकील और इलियास को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप में 4 युवकों को 20-20 वर्ष का कारावास

बाराबंकी में तकरीबन 7 साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में अदालत ने 4 युवकों को दोषसिद्ध करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 31-31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट) अजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को सुनाया. अभियोजक अधिकारी अजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि 23 मई 2017 को सतरिख थाना क्षेत्र में एक किशोरी बरामद हुई थी. उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था. किशोरी की तहरीर के मुताबिक वह मिर्जापुर की रहने वाली है. 22 मई 2017 को वह अपनी बुआ के घर जाने के लिए निकली थी. बाराबंकी में 23 मई 2017 को दोपहर 2 बजे के करीब चार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया. जबरन शराब पिलाई फिर दुष्कर्म किया. पुलिस ने बाराबंकी के टिकैतनगर थाना क्षेत्र के लालापुरवा कस्बा इचौली निवासी मोनू कश्यप, सतरिख थाना क्षेत्र के मजीठा निवासी बबलू यादव, नगर कोतवाली के दनियलपुर निवासी कुलदीप उर्फ दादा उर्फ मोनू, सतरिख थाना क्षेत्र के ही जफरपुर निवासी रामसिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था. इन चारों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई. बाद में पीड़िता के बयानों के आधार पर तीन नाम और प्रकाश में आए. दरअसल किशोरी का बनारस से ही तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. फिर उन्हीं लोगों ने उसे बाराबंकी में छोड़ दिया था. लिहाजा कोर्ट ने मिर्जापुर निवासी तीन आरोपियों की पत्रावली पृथक कर दी, जिसका अभी विचारण चल रहा है.


यह भी पढ़ें : बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष का कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

यह भी पढ़ें : शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, अदालत ने सुनाया 10 वर्ष का कठोर कारावास

सीतापुर: नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी ठहराया है. इसमें पांच लोगों को आजीवन कारावास, एक को 20 वर्ष और दो लोगों को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ सभी पर 17 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है.

घटना 7 सितम्बर 2020 की है. आरोपियों में इमलिया सुल्तानपुर निवासी शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान, दानिश, नाजिम और कौशल के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना सीओ अभिषेक प्रताप अजेय ने की. आसिफ को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. बुधवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने 8 आरोपियों को दोषी पाया. जिसके बाद शीबू, आसिफ खान, आबिद, आरिफ खान, सालिम खान को आजीवन कारावास तथा दानिश व नाजिम खां को पांच वर्ष कारावास व कौशल को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ कुल 17 लाख 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में आरोपियों को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर में अवैध संबंध का विरोध करने पर की गई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर तीस-तीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के महमूद नगर में सत्रह वर्ष पूर्व तीन मार्च 2007 को युवक खलील पुत्र अताउर्रहमान की हत्या कर दी गई थी. महमूद नगर निवासी खलील ने गुलिस्ता से दूसरी शादी की थी. शादी के कुछ माह बाद गुलिस्ता के अवैध संबंध शकील निवासी लद्दावाला से हो गए थे. गुलिस्ता पति खलील को छोड़कर शकील के साथ रहने लगी. 03 मार्च 2007 को रात लगभग दस बजे शकील ने इलियास निवासी दधेड़ू के साथ घर पर पहुंचकर खलील को बुलाया. खलील को साथ ले गए और महमूदनगर में उसको धमकाते हुए गोली चला दी. इससे खलील की मौत हो गई थी. अपर जिला जज हेमलता त्यागी ने शकील और इलियास को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप में 4 युवकों को 20-20 वर्ष का कारावास

बाराबंकी में तकरीबन 7 साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में अदालत ने 4 युवकों को दोषसिद्ध करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 31-31 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट) अजय कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को सुनाया. अभियोजक अधिकारी अजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि 23 मई 2017 को सतरिख थाना क्षेत्र में एक किशोरी बरामद हुई थी. उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था. किशोरी की तहरीर के मुताबिक वह मिर्जापुर की रहने वाली है. 22 मई 2017 को वह अपनी बुआ के घर जाने के लिए निकली थी. बाराबंकी में 23 मई 2017 को दोपहर 2 बजे के करीब चार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया. जबरन शराब पिलाई फिर दुष्कर्म किया. पुलिस ने बाराबंकी के टिकैतनगर थाना क्षेत्र के लालापुरवा कस्बा इचौली निवासी मोनू कश्यप, सतरिख थाना क्षेत्र के मजीठा निवासी बबलू यादव, नगर कोतवाली के दनियलपुर निवासी कुलदीप उर्फ दादा उर्फ मोनू, सतरिख थाना क्षेत्र के ही जफरपुर निवासी रामसिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था. इन चारों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई. बाद में पीड़िता के बयानों के आधार पर तीन नाम और प्रकाश में आए. दरअसल किशोरी का बनारस से ही तीन युवकों ने अपहरण कर लिया था और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. फिर उन्हीं लोगों ने उसे बाराबंकी में छोड़ दिया था. लिहाजा कोर्ट ने मिर्जापुर निवासी तीन आरोपियों की पत्रावली पृथक कर दी, जिसका अभी विचारण चल रहा है.


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Last Updated : Feb 28, 2024, 10:47 PM IST
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