धौलपुर: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक ने शनिवार को हत्या के एक मामले में दो महिला समेत 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को 10-10 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.
लोक अभियोजक केके शर्मा ने बताया कि मामला राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव देवदास का पुरा का है. मुस्तगीस मंजू देवी पत्नी गंगाराम निषाद ने राजाखेड़ा पुलिस थाने पर 28 अक्टूबर, 2021 को हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था. मुस्तगीस द्वारा आरोप लगाया था कि उसका पति गंगाराम निषाद 27 अक्टूबर, 2021 को शाम के समय स्कूल से बच्चों को घर लेकर आ रहा था. पुरानी अदावत को लेकर रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपी राजाराम पुत्र मुही लाल, त्रवेनी पत्नी राजाराम, प्रियंका पत्नी उमाशंकर, गोवर्धन पुत्र राजाराम, रमाशंकर पुत्र राजाराम, रामावतार पुत्र राजाराम एवं रमाकांत पुत्र राजाराम ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया था.
पढ़ें: आपसी रंजिश में हत्या, कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
इस दौरान गंगाराम को बचाने आई पत्नी मंजू एवं सीमा और नारायणी पर भी हमला कर दिया. गंगाराम की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल से जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया. लेकिन उपचार के दौरान गंगाराम ने 28 अक्टूबर, 2021 को दम तोड़ दिया. लोक अभियोजक केके शर्मा ने बताया कि तत्कालीन समय पर स्थानीय राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अनुसंधान कर सभी आरोपियों पर आरोप तय कर धारा 302 में कोर्ट में चार्जशीट को पेश किया था.
पढ़ें: एससी-एसटी न्यायालय ने ढोंगी बाबा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पुलिस द्वारा घटना से संबंधित मेडिकल समेत सभी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए. लंबे समय तक कोर्ट में चली जिरह के बाद अपर जिला एवं सेशन कोर्ट की न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक ने सभी आरोपियों को हत्या का दोषी माना है. शनिवार को सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.