जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर द्वितीय ने 6 साल की मासूम से ज्यादती करने वाले अभियुक्त चाचा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने 20 वर्षीय इस अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपनी ही 6 साल की भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया है. अभियुक्त का यह कृत्य अत्यंत गंभीर अपराध है. इसके अलावा वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं. जिन पर नियंत्रण पाना जरूरी है. ऐसे में यदि अभियुक्त के प्रति सहानुभूति बरती गई, तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे. इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 19 जून, 2023 को पीड़िता के मां ने शास्त्री नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर के समय उसकी 6 साल की बेटी मोबाइल देख रही थी. इस दौरान उसका देवर भी कमरे में पीड़िता के साथ था. करीब आधे घंटे के बाद पीड़िता ने आकर उसे बताया कि अभियुक्त चाचा ने उसके साथ गलत काम किया है.
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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत ने आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुई घटना को दोहराया. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से डीएनए रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि अभियुक्त का डीएनए पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया है. पीड़िता के बयान और डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि उसने पीड़िता के साथ ज्यादती की है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.