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6 साल की मासूम से ज्यादती करने वाले चाचा को आजीवन कारावास - rapist uncle gets life imprisonment

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2024, 6:44 PM IST

Updated : May 1, 2024, 7:28 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने अपनी 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी चाचा को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

rapist uncle gets life imprisonment
दुष्कर्मी चाचा को आजीवन कारावास
दुष्कर्म दोषी चाचा को आजीवन कारावास

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर द्वितीय ने 6 साल की मासूम से ज्यादती करने वाले अभियुक्त चाचा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने 20 वर्षीय इस अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपनी ही 6 साल की भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया है. अभियुक्त का यह कृत्य अत्यंत गंभीर अपराध है. इसके अलावा वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं. जिन पर नियंत्रण पाना जरूरी है. ऐसे में यदि अभियुक्त के प्रति सहानुभूति बरती गई, तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे. इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

पढ़ें: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शिक्षक को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा पर रोक - Stay On Life Imprisonment

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 19 जून, 2023 को पीड़िता के मां ने शास्त्री नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर के समय उसकी 6 साल की बेटी मोबाइल देख रही थी. इस दौरान उसका देवर भी कमरे में पीड़िता के साथ था. करीब आधे घंटे के बाद पीड़िता ने आकर उसे बताया कि अभियुक्त चाचा ने उसके साथ गलत काम किया है.

पढ़ें: प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास - Life Imprisonment For Murder

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत ने आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुई घटना को दोहराया. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से डीएनए रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि अभियुक्त का डीएनए पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया है. पीड़िता के बयान और डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि उसने पीड़िता के साथ ज्यादती की है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

दुष्कर्म दोषी चाचा को आजीवन कारावास

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3, महानगर द्वितीय ने 6 साल की मासूम से ज्यादती करने वाले अभियुक्त चाचा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने 20 वर्षीय इस अभियुक्त पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपनी ही 6 साल की भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया है. अभियुक्त का यह कृत्य अत्यंत गंभीर अपराध है. इसके अलावा वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं. जिन पर नियंत्रण पाना जरूरी है. ऐसे में यदि अभियुक्त के प्रति सहानुभूति बरती गई, तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे. इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 19 जून, 2023 को पीड़िता के मां ने शास्त्री नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि दोपहर के समय उसकी 6 साल की बेटी मोबाइल देख रही थी. इस दौरान उसका देवर भी कमरे में पीड़िता के साथ था. करीब आधे घंटे के बाद पीड़िता ने आकर उसे बताया कि अभियुक्त चाचा ने उसके साथ गलत काम किया है.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत ने आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुई घटना को दोहराया. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से डीएनए रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि अभियुक्त का डीएनए पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया है. पीड़िता के बयान और डीएनए रिपोर्ट से साबित है कि उसने पीड़िता के साथ ज्यादती की है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

Last Updated : May 1, 2024, 7:28 PM IST
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