सिवान: बिहार के सिवान जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां सिवान कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. बताया जा रहा है कि शनिवार को सिवान एडीजे 1 की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कुल 4 आरोपियों को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि यह फैसला 3 वर्ष बाद सुनाया गया है.
50 हजार का अर्थदंड भी लगाया: इसके साथ ही इन पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसको नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों में जरूर कमी आने की संभावना है.
क्या है पूरा मामला: मिली जानकारी के अनुसार, जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र तीन साल पहले एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को 4 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था. इस कांड में पुलिस ने कांड संख्या 73/ 2021 एवं धारा 376 और 3 (I) (r) (s) एससी एसटी एक्ट दर्ज कर चार को अभियुक्त बनाया था
सभी रघुनाथपुर थाना निवासी: बताया जा रहा कि सभी रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं. ऐसे में शनिवार को इस मामले में सिवान ADJ वन की अदालत ने चार आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है. इसकी जानकारी सिवान पुलिस के ऑफिसियल पेज पर भी साझा की गई है.
मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म: बता दें कि कोर्ट द्वारा कड़ी सजा सुनाने के बाद भी इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रहा है. अभी इसी महीने एक मंदबुद्धि महिला के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना जिले के एम नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र की थी. घटना के बाद गांव वालों द्वारा पीड़िता को महिला थाना ले जाया गया था, जहां मामला दर्ज कराया गया.
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