लखनऊ: लखनऊ के 1.50 लाख मकानों पर कुर्की और फिर नीलामी का संकट मंडरा रहा है. दरअसल, नगर इन मकानों पर नगर निगम का 300 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है. प्रति मकान यह राशि 50 हजार रुपये से ज्यादा की है. अब नगर निगम ने इस धनराशि की वसूली की तैयारी की है. इसके लिए पुलिस की मदद भी ली जाएगी. नगर निगम ने संबंधित थानों में फोर्स की मांग करते हुए पत्र भेजा है.दीपावली बाद नगर निगम बकाएदार भवन मालिकों के पास पुलिस के साथ पहुंचेगा. निगम ने टैक्स जमा करने और वसूली के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी है.
मकान मालिकों के पास 3 नवंबर तक की मोहलत: नगर निगम ने बकाएदार मकान मालिकों को 3 नवंबर तक की मोहलत दी है. इसके बाद किसी भी वक्त नगर निगम के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ आपके घर पहुंच सकते हैं. इसके बाद पहले कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. फिर नीलामी. नगर निगम के मुख्य कर अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि, शहर के करीब डेढ़ लाख लोगों ने करीब 300 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स नहीं जमा किया है. इन बकाएदारों में आवसीय, व्यावसायिक और सरकारी भवन भी शामिल हैं. बकाएदारों की लिस्ट बनाने के बाद अखबार में गजट कर दिया गया है. बड़े बकाएदारों को नोटिस भेजने के साथ ही नगर निगम की टीम उनके पास जाकर भी टैक्स 3 नवंबर से पहले जमा करने की अपील कर रही है. वहीं, एसएमएस और व्हाट्सअप के जरिये बार-बार मैसेज भी भेजे जा रहे हैं.
ऐसे होगी वसूली: अशोक सिंह ने बताया कि 50 हजार रुपये से अधिक जिनका हाउस टैक्स बकाया है, नगर निगम उन्हें ही नोटिस जारी करता है. फिलहाल ऐसे भवन मालिकों की संख्या डेढ़ लाख से भी अधिक हो गई है. बार-बार अपील करने के बाद भी यह राशि जमा नहीं की जा रही है. दीपावली को देखते हुए अब 3 नवंबर तक की मोहलत दी गई है. इस समय तक यदि किसी ने भी हाउस टैक्स नहीं जमा किया तो नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ जाकर सम्पत्ति की सीलिंग और कुर्की करेगी. उन संपत्तियों को नीलाम कर हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी. निगम की टीम बकाया राशि के बराबर मकान से कुछ भी नीलाम कर सकती है. यह आपका दरवाजा, फ्रिज या टीवी भी हो सकता है.
खास बातें
- लखनऊ नगर निगम 8 जोन में बंटा है.
- इन सभी जोन में डेढ़ लाख से अधिक बड़े बकाएदार हैं.
- इसमें 123 सरकारी भवन, 46 हजार व्यावसायिक और शेष आवासीय भवन हैं.
- व्हाट्सअप के जरिये नगर निगम भेज रहा हाउस टैक्स का बिल और भुगतान करने के लिए वेब लिंक.
- जोनल ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं हाउस टैक्स.
- सभी प्रकार के UPI के जरिये होता है हाउस टैक्स जमा.
- नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर भी जमा कर सकते हैं हाउस टैक्स.
- न जमा करने पर बकाया राशि के बराबर संपत्ति की होगी कुर्की फिर नीलामी.
ऐसे करें हाउस टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट
- स्टेप-1: हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाना होगा. यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपनी हाउस आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी की डालकर लॉगिन कर लें. यदि पहली पार जमा कर रहे हैं तो वेबसाइट में ही न्यू यूजर रजिस्टर टैब के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- स्टेप-2: जैसे ही रजिस्टर करते हैं, एक विंडो खुलती है, जहां आपको अपनी जानकारी जैसे नगर निगम जोन, गैट नंबर, कोड, मालिक का नाम और पता भरना होगा. यहां आप कोई भी भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) चुन सकते हैं.
- स्टेप 3: जानकारी भरने के बाद आपको अपना हाउस टैक्स बिल पेमेंट डिटेल्स दिखाई देगी.
- स्टेप 4: 'पेमेंट करें' के विकल्प पर क्लिक करें और रजिस्टर्ड फोन नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करें.
- स्टेप 5: अपने डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए विकल्प चुनें.
- स्टेप 6: लेनदेन पूरा होने के बाद अपने टैक्स पेमेंट की रसीद डाउनलोड करें.
ऑफलाइन कैसे करें पेमेंट
- यदि आप ऑनलाइन हाउस टैक्स नहीं जमा कर सकते हैं तो तब भी आप अपने बिल का पारंपरिक तरीके से पेमेंट कर सकते हैं.
- इसके लिए नगर निगम के अपने जोन कार्यालय में जाएं.
- काउंटर पर जाएं, जहां आपको बिल जमा करना होगा.
- आप अपना बिल नगर निगम की वेबसाइट पर देख सकते हैंं.
- अपने बिल का पेमेंट करें और रशीद जरूर प्राप्त करें.