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कौशांबी में नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला, दोषी को 20 साल कैद की सजा - COURT VERDICT IN KAUSHAMBI RAPE

21 जुलाई 2023 को अभियुक्त नाबालिग बच्ची को उठा ले गया था.

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कौशांबी में रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 15, 2024, 4:31 PM IST

कौशांबी: जिले की जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. न्यायालय ने अपने फैसले में जमा अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि पीड़िता की मां को प्रतिकार के रूप से देने का फैसला सुनाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां की रहने वाली वादी मुकदमा ने थाने में लिखित तहरीर दी थी कि 21 जुलाई 2023 को दोपहर 2 बजे अयोध्या पुत्र रोशन लाल चारपाई पर सो रही अबोध लड़की को उठा ले गया. उसके साथ गलत काम किया. वादिनी के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू की.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला. राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया. शुक्रवार को कोर्ट ने गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त अयोध्या उर्फ जोधा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई.

इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. अर्थदंड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि पीड़िता की मां को प्रतिकार के रूप में देने का फैसला सुनाया है.ट

ये भी पढ़ें- UPPSC ने PCS प्री-2024 की परीक्षा तिथि घोषित की, 22 दिसंबर को दो पालियों में होगा एग्जाम

कौशांबी: जिले की जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. न्यायालय ने अपने फैसले में जमा अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि पीड़िता की मां को प्रतिकार के रूप से देने का फैसला सुनाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां की रहने वाली वादी मुकदमा ने थाने में लिखित तहरीर दी थी कि 21 जुलाई 2023 को दोपहर 2 बजे अयोध्या पुत्र रोशन लाल चारपाई पर सो रही अबोध लड़की को उठा ले गया. उसके साथ गलत काम किया. वादिनी के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू की.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला. राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में पेश किया. शुक्रवार को कोर्ट ने गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त अयोध्या उर्फ जोधा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई.

इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. अर्थदंड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि पीड़िता की मां को प्रतिकार के रूप में देने का फैसला सुनाया है.ट

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