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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा - Man Gets 20 Years Jail For Rape - MAN GETS 20 YEARS JAIL FOR RAPE

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम 1 महानगर द्वितीय ने 20 साल की सजा सुनाई है.

POCSO Court
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 10, 2024, 9:03 PM IST

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विक्रम सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एमडी शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर 24 मार्च, 2021 को पीड़िता की मां ने हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो रहा है. पूछने पर उसने बताया कि एक दिन पहले वह पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाले विक्रम को पानी के लिए बोलने गई थी. इस दौरान विक्रम उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पढ़ें: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा - Rape accused sentenced to 20 years

वहीं घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में घटना दोहराते हुए दुष्कर्म की बात कही. इसके अलावा चिकित्सीय परीक्षण में भी आया कि उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए हैं. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विक्रम सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एमडी शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर 24 मार्च, 2021 को पीड़िता की मां ने हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हो रहा है. पूछने पर उसने बताया कि एक दिन पहले वह पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाले विक्रम को पानी के लिए बोलने गई थी. इस दौरान विक्रम उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

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वहीं घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में घटना दोहराते हुए दुष्कर्म की बात कही. इसके अलावा चिकित्सीय परीक्षण में भी आया कि उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए हैं. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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