ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार पर फैसला टला, अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय - 1984 ANTI SIKH RIOTS

-सज्जन कुमार पर आज आना था फैसला -जज ने 8 जनवरी की तारीख तय की -1984 सिख विरोधी दंगे से जुड़ा है मामला

सज्जन कुमार पर फैसला टला
सज्जन कुमार पर फैसला टला (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के आरोपी सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया है. अदालत ने कहा कि अगली तारीख 8 जनवरी है. यानि अब अदालत इस केस में 8 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा, जो (आज) सोमवार को आदेश पारित करने वाली थीं, ने फैसला टाल दिया है. जज ने कहा, ''अगली तारीख 8 जनवरी है.''

सज्जन कुमार, जो वर्तमान में तिहाड़ केंद्रीय जेल में बंद हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए. कोर्ट ने 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी. 4 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

मामला 1 नवंबर 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी. शाम को करीब चार-साढ़े चार बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राज नगर इलाके स्थित घर पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला कर दिया. शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे.

शिकायत के मुताबिक सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया. भीड़ ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी को अंजाम दिया. शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,395,397,302,307, 436 और 440 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए.

ये भी पढ़ें- 1984 सिख विरोधी दंगा: सरस्वती विहार मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले पर फैसला सुरक्षित

ये भी पढ़ें- 1984 सिख विरोधी दंगा: सरस्वती विहार मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले पर फैसला टला

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के आरोपी सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया है. अदालत ने कहा कि अगली तारीख 8 जनवरी है. यानि अब अदालत इस केस में 8 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा, जो (आज) सोमवार को आदेश पारित करने वाली थीं, ने फैसला टाल दिया है. जज ने कहा, ''अगली तारीख 8 जनवरी है.''

सज्जन कुमार, जो वर्तमान में तिहाड़ केंद्रीय जेल में बंद हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए. कोर्ट ने 8 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी. 4 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.

मामला 1 नवंबर 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी. शाम को करीब चार-साढ़े चार बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राज नगर इलाके स्थित घर पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला कर दिया. शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे.

शिकायत के मुताबिक सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह को जिंदा जला दिया. भीड़ ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी को अंजाम दिया. शिकायतकर्ता की ओर से तत्कालीन रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाली जांच आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर उत्तरी जिले के सरस्वती विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,395,397,302,307, 436 और 440 की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए.

ये भी पढ़ें- 1984 सिख विरोधी दंगा: सरस्वती विहार मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले पर फैसला सुरक्षित

ये भी पढ़ें- 1984 सिख विरोधी दंगा: सरस्वती विहार मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज मामले पर फैसला टला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.