संभलः शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में जेल में सजा काट रहे 41 आरोपियों में से ADJ कोर्ट ने 15 की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. अब सभी 15 आरोपी जमानत के लिए हाइकोर्ट की शरण लेंगे. यह जानकारी अधिवक्ता मोहम्मद नजर कुरैशी ने दी है.
पुलिस अभी तक संभल हिंसा में शामिल 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और सभी जेल में बंद हैं. जेल में बंद आरोपियों के मामले की अदालत में पैरवी के लिए लगभग आधा दर्जन से अधिक वकीलों की टीम बनाई गई है. हिंसा के 41 आरोपियों की ओर से चंदौसी की जिला अदालत में ADJ कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. निर्भय नारायण राय की अदालत ने गुरुवार को 15 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद नजर कुरैशी ने बताया कि पुलिस ने अभियोजन पक्ष द्वारा दलील दी गई कि इन्होंने पत्थरबाजी की है, गोली बरसाई और विदेशी कारतूस मिले है. जबकि विदेशी कारतूस तो नाली में पड़े मिले, यह सब स्टोरी बनाई गई है. एक नाम पुलिस ने जोड़ दिया कि यह साठा गिरोह के सदस्य हैं, इन्हें आतंकवादी दिखा दिया गया. र दर्शाया कि यह लोग साठा गिरोह के सदस्य हैं. मुलजिमों से कोई रिकवरी नहीं हुई है, न ही इनके द्वारा कोई चोट पहुंचाई गई .है पुलिस ने चार-पांच FIR में लिखा है कि 700/800 लोग आए, जो अल्लाह हु अकबर के नारे लगा रहे थे और ईंट पत्थर फेंक रहे थे. लेकिन कोई ऐसा फुटेज नहीं दिया गया. 700/800 में कौन व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है, किसके हाथ में अस्त्र-शस्त्र था कोई भी फोटोग्राफ ऐसा पेश नहीं किया गया. हालांकि बेल खारिज की गई, यह दुख का विषय है इसलिए अब हाईकोर्ट जाएंगे. इसके साथ ही FIR की पक्की नकल लेंगे जिनकी बेल खारिज की गई है सभी लोग हाईकोर्ट जाएंगे.
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