रांची: झारखंड में JSSC द्वारा होने वाली 26 हजार से अधिक सहायक आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन (13/2023) में संशोधन किया है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह संशोधन झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त, तृतीय संशोधन) नियमावली 2024 के आलोक में लिया है. इस संशोधन के अनुसार अब आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक में भी छूट मिलेगी.
एक बार फिर से आवेदन का मिलेगा मौकाः शिक्षा विभाग के द्वारा सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी पूर्व में निकाले गए नियुक्ति विवरणिका में संशोधन किया है. आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में भी छूट दी है. ऐसे में इस संशोधन के बाद एक बार फिर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक जारी किया जाएगा. जिससे वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकें जो पूर्व की विवरणिका की वजह से आवेदन नहीं कर सके थे.
इन वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा प्राप्तांक में छूटः शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभिक सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के साथ साथ सभी श्रेणी के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 05 फीसदी की छूट दी जाएगी. वहीं कमजोर जनजातीय वर्ग (PVTG) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक में 07 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
सहायक आचार्य के लिए पहले निकली विज्ञापन में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50 फीसदी अंक के साथ उतीर्ण होना अनिवार्य था, कुछ मामलों में यह 45 प्रतिशत था. अब नए संशोधन से इसमें छूट मिलेगी. राज्य के विद्यालयों में सेवा दे रहे पारा शिक्षकों को भी सहायक आचार्य बनने में सहूलियत हो इसके लिए पारा शिक्षकों को भी सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में विभिन्न पत्रों की परीक्षा में अंकों की अनिवार्यता से राहत दी गयी है. अब नियुक्ति परीक्षा के पहले पत्र मातृभाषा मे न्यूनतम 30 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा.
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