हैदराबाद: जंगल क्या है? आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? 'वन' को परिभाषित करना संरक्षण संबंधी कई समस्याओं का समाधान है. यहां तक कि 25 अक्टूबर 1980 के वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में भी. यह प्रस्ताव तब आया जब 1995 में टीएन गोदावर्मन ने नीलगिरी वन भूमि को गैरकानूनी लकड़ी के संचालन से बचाने के लिए एक रिट याचिका दायर की. हालांकि, याचिका के महत्व को समझते हुए, न्यायालय ने अत्यधिक पर्यावरणीय चिंता के मुद्दे पर राष्ट्रीय वन नीति के सभी पहलुओं पर विचार करने का निर्णय लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 1996 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसने एफसीए के कुछ खंडों को स्पष्ट किया और इसके कार्यान्वयन के व्यापक दायरे पर जोर दिया. न्यायालय का विचार था कि 'वन' शब्द को शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए, और 'वन भूमि' शब्द को किसी भी क्षेत्र के रूप में समझा जाना चाहिए, जो सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज है.
यह मामला, जिसे गोदावर्मन मामले के रूप में जाना जाता है, उसने सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जंगलों को अनारक्षित करने से रोकने जैसे वन संरक्षण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की निरंतर भागीदारी का भी नेतृत्व किया. न्यायालय के हस्तक्षेप ने राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर-वन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले 'आरक्षित' के रूप में नामित वनों की स्थिति को बदलने से भी रोक दिया.
1996 का फैसला देश में वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ. अधिनियम के लागू होने के साथ, देश भर में सभी गैर-वन गतिविधियां, जिनमें खनन और आरा मिलें आदि शामिल हैं, जब तक कि केंद्र द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती, सभी जंगलों में सभी पेड़ों की कटाई भी निलंबित रही. बताया गया है कि गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के दुरुपयोग से 1951 से 1980 तक 4.3 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि की भारी क्षति कम होकर लगभग 40,000 हेक्टेयर हो गई है.
किसी भी पूर्वोत्तर राज्य से कटे हुए पेड़ों और लकड़ी की रेल, सड़क या जलमार्ग से आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया. रेलवे और रक्षा प्रतिष्ठानों को गैर-लकड़ी-आधारित उत्पादों पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया गया. 2023 में सरकार द्वारा अधिनियम में संशोधन के प्रयास के साथ, इसने जंगल की परिभाषा के लिए पिछले अदालत-वरीयता मानदंड में बड़े बदलाव करने की मांग की.
एफसीए-2023, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, मूल एफसीए के प्रावधानों के मूल उद्देश्य को विफल करने के लिए जाता है, जो वन भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण के लिए विधायी सहायता प्रदान करता है. पहले, एक बार जो भूमि वन के रूप में अधिसूचित हो जाती थी, वह अधिनियम के दायरे में आ जाती थी. ये भूमियां आमतौर पर आरक्षित वन या संरक्षित वन हैं. 2023 के नए अधिनियम ने सक्रिय राजनीतिक उग्रवाद के क्षेत्रों में 10 हेक्टेयर या पांच हेक्टेयर तक वन भूमि को छूट दी.
यह वन भूमि को सुरक्षा-संबंधित बुनियादी ढांचे, रक्षा परियोजनाओं, अर्धसैनिक शिविरों या सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के निर्माण के लिए उपयोग करने की भी अनुमति देता है. एफसीए-2023 रेल ट्रैक या सार्वजनिक सड़क (0.10 हेक्टेयर तक) के साथ वन भूमि, वृक्षारोपण, या अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के साथ 100 किमी की वन भूमि को भी छूट देगा. एफसीए-2023 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दूर पूर्वोत्तर क्षेत्र के जंगलों के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है.
नए संशोधन में यह भी कहा गया है कि वे क्षेत्र, जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 25 अक्टूबर, 1980 को या उसके बाद जंगल घोषित किए गए थे, उन्हें अधिनियम के दायरे से छूट दी जाएगी. ये सभी छूटें सुप्रीम कोर्ट के 1996 के फैसले को अप्रभावी बनाती हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में उल्लिखित हर प्रकार के वन के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है. संभावित परिदृश्य का हवाला देते हुए, एफसीए-2023 को लागू करके, मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ 100 किमी के भीतर स्थित जंगल का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जिसे सरकार उचित समझे.
पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि एफसीए-2023 ने 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के मूल उद्देश्य को कमजोर कर दिया है और यह 2006 के वन अधिकार अधिनियम के साथ भी टकराव करता है, जो ग्राम सभाओं के अंतर्गत आता है. 19 फरवरी को न्यायालय के फैसले में अधिकारियों को गोदावर्मन फैसले के तहत दी गई वनों की परिभाषा के अनुसार चलने की आवश्यकता है - जिसमें कोई भी वन भूमि शामिल है, जिसे शब्दकोश अर्थ के तहत परिभाषित किया जा सकता है.
इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 मार्च तक वन भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है, ताकि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय इसे डिजिटल डेटा में परिवर्तित कर 15 अप्रैल तक सार्वजनिक कर सके. खंडपीठ ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना वन क्षेत्र में चिड़ियाघर या सफारी स्थापित न की जाये.
एफसीए-2023 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाले मामले की अंतिम सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है. पेड़ और जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और सिद्ध तरीका प्रदान करते हैं. यह मजबूत प्रेरणा वैश्विक समुदाय को वनों के पनपने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है.
2017 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 का समर्थन किया. जलवायु शिखर सम्मेलन में 2030 तक वनों की कटाई को समाप्त करने की प्रतिज्ञा में भारत भी एक पक्ष है. योजना के मूल में संरक्षण, पुनर्स्थापन, वनरोपण और पुनर्वनीकरण सहित स्थायी वन प्रबंधन के माध्यम से वन आवरण के नुकसान को उलटना है. एफसीए-2023 इस लक्ष्य के विपरीत है. सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से वन संरक्षण की उम्मीद जगी है.