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पाकिस्तान आतंकवाद निरोधी अदालत ने इमरान खान की बहनों की रिमांड बढ़ाई

अलीमा खान, उज्मा खान और अन्य के खिलाफ इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस स्टेशन में आतंकवाद के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 2 hours ago

PAKISTAN ANTI TERRORISM COURT
अलीमा खान की फाइल फोटो. (AP)

इस्लामाबाद : इस्लामाबाद की एक आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज्मा खान की रिमांड को तोड़फोड़ के मामलों में दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने सुरक्षित फैसला सुनाया. मंगलवार को अदालत ने अलीमा खान और उज्मा खान को दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. जिसमें पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की बहनें भी शामिल थीं, जो एक योजनाबद्ध विरोध प्रदर्शन के लिए डी-चौक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अलीमा खान और उज्मा खान को हिरासत में लिया, जब वे नियोजित प्रदर्शन में पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने के लिए डी-चौक पर पहुंचीं. इमरान खान की ओर से स्थापित पार्टी ने सरकार को 'नकली और आतंक का शिकार' बताते हुए कहा कि सरकार अपनी 'अवैध सत्ता' को बनाए रखने के लिए लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करके फासीवाद की सभी सीमाओं को पार कर रही है. 4 अक्टूबर को, पीटीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को शांतिपूर्ण विरोध के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए डी चौक पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

पाकिस्तान में फासीवादी शासन के तहत ऐसी स्थिति है, जहां नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है. एक्स पर एक अन्य पोस्ट में, पीटीआई ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

यह इस फासीवादी सरकार की वास्तविकता है जो अपनी अवैध सत्ता को बनाए रखने के लिए नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करके फासीवाद की सभी सीमाओं को पार कर रही है. पार्टी ने एक्स पर उज्मा खान की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान कि बहन उज्मा खान को भी डी चौक से अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, फर्जी सरकार दहशत का शिकार है.

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इस्लामाबाद : इस्लामाबाद की एक आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज्मा खान की रिमांड को तोड़फोड़ के मामलों में दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने सुरक्षित फैसला सुनाया. मंगलवार को अदालत ने अलीमा खान और उज्मा खान को दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया. जिसमें पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की बहनें भी शामिल थीं, जो एक योजनाबद्ध विरोध प्रदर्शन के लिए डी-चौक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं.

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अलीमा खान और उज्मा खान को हिरासत में लिया, जब वे नियोजित प्रदर्शन में पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने के लिए डी-चौक पर पहुंचीं. इमरान खान की ओर से स्थापित पार्टी ने सरकार को 'नकली और आतंक का शिकार' बताते हुए कहा कि सरकार अपनी 'अवैध सत्ता' को बनाए रखने के लिए लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करके फासीवाद की सभी सीमाओं को पार कर रही है. 4 अक्टूबर को, पीटीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को शांतिपूर्ण विरोध के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए डी चौक पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

पाकिस्तान में फासीवादी शासन के तहत ऐसी स्थिति है, जहां नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है. एक्स पर एक अन्य पोस्ट में, पीटीआई ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

यह इस फासीवादी सरकार की वास्तविकता है जो अपनी अवैध सत्ता को बनाए रखने के लिए नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करके फासीवाद की सभी सीमाओं को पार कर रही है. पार्टी ने एक्स पर उज्मा खान की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान कि बहन उज्मा खान को भी डी चौक से अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, फर्जी सरकार दहशत का शिकार है.

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