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इजराइल ने UNRWA के संचालन पर लगाया प्रतिबंध, संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था पर लगाये बड़े आरोप - UNRWA OPERATIONS IN ISRAEL

इजरायली संसद ने एक कानून पारित कर फिलिस्तीनियों की सहायता करने वाली यूएनआरडब्ल्यूए को इजराइल में देश में काम करने से रोक दिया है.

UNRWA operations in Israel
गाजा पट्टी के राफा में भोजन के लिए लाइन में खड़े फिलिस्तीनी नागरिकों की फाइल फोटो. (AP)
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By ANI

Published : Oct 29, 2024, 10:18 AM IST

यरूशलेम: इजराइली सांसदों ने सोमवार को दो कानून पारित किए. इन कानूनों के माध्यम से इजराइल गाजा में लोगों को सहायता प्रदान करने वाली मुख्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को इजराइल में काम करने से रोका जा सकता है. उससे संबंध तोड़े जा सकते हैं. उसे आतंकवादी संगठन करार दिया जा सकता है.

ये कानून इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच लंबे समय से चल रहे खराब संबंधों को और खराब कर सकते हैं. इजराइल के अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने कहा कि वे फिलीस्तीनियों पर इस कानून के संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित हैं. क्योंकि गाजा युद्ध में मानवीय क्षति और भी बदतर होती जा रही है.

पहले कानून के तहत, फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी या यूएनआरडब्ल्यूए को इजराइल के अंदर 'कोई भी गतिविधि' करने या कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है. दूसरे कानून में इजराइल की एजेंसियों के साथ यूएनआरडब्ल्यूए के राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया गया है. UNRWA के प्रमुख ने इसे 'एक खतरनाक मिसाल' कहा.

UNRWA operations in Israel
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (ANI)

इजराइल ने आरोप लगाया है कि UNRWA के हजारों कर्मचारियों में से कुछ ने पिछले साल हमास के हमलों में भाग लिया था, जिसने गाजा में युद्ध को जन्म दिया. इसने यह भी कहा है कि UNRWA के सैकड़ों कर्मचारियों के उग्रवादियों से संबंध हैं. इसने एजेंसी की सुविधाओं में या उसके नीचे हमास की सैन्य संपत्तियां पाई हैं.

एजेंसी ने जांच के बाद नौ कर्मचारियों को निकाल दिया, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वह जानबूझकर सशस्त्र समूहों की सहायता करती है और कहा कि वह अपने रैंक से किसी भी संदिग्ध उग्रवादी को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है. इजराइल के कुछ आरोपों ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दाताओं को एजेंसी को दिए जाने वाले धन में कटौती करने के लिए प्रेरित किया.

इजराइल ने युद्ध के दौरान कई बार UNRWA के स्कूलों या अन्य सुविधाओं पर छापा मारा या हमला किया. यह कहते हुए कि वहां उग्रवादी काम कर रहे थे UNRWA का कहना है कि युद्ध के दौरान उसके 200 से ज्यादा कर्मचारी मारे गए हैं. विधेयक को सह-प्रायोजित करने वाले इजराइली सांसद बोअज बिस्मथ ने कहा कि हमने जो कानून अभी पारित किया है, यह सिर्फ एक और विधेयक नहीं है. यह न्याय और एक जागृति का आह्वान है. उन्होंने कहा कि UNRWA शरणार्थियों के लिए सहायता एजेंसी नहीं है. यह हमास के लिए एक सहायता एजेंसी है.

यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख फिलिप लेजारिनी ने कहा कि नए कानून यूएनआरडब्ल्यूए को बदनाम करने के लिए चल रहे अभियान का हिस्सा हैं. उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये बिल फिलिस्तीनियों (खासकर गाजा में) की पीड़ा को और बढ़ा देंगे. पहला वोट 92-10 से पारित हुआ और इसके बाद कानून के समर्थकों और इसके विरोधियों, जिनमें से ज्यादातर अरब संसदीय दलों के सदस्य थे, के बीच तीखी बहस हुई. दूसरे कानून को 87-9 से मंजूरी मिली.

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक्स पर एक अंग्रेजी भाषा के अकाउंट ने कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखे. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन विधेयकों के प्रभावी होने के बाद सहायता का प्रवाह किस तरह प्रभावित होगा.

यू.एन. महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अगर कानून लागू किए जाते हैं तो यूएनआरडब्लूए को यूएन महासभा की ओर से दिये गये अनिवार्य काम करने से रोका जाएगा. उन्होंने सोमवार रात जारी एक बयान में कहा कि गुटेरेस ने इजरायल से यूएन चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं के तहत 'अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य करने' का आह्वान किया. गुटेरेस ने एक बयान में जोर देकर कहा कि किसी देश के कानून उसके दायित्वों को नहीं बदल सकते.

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यरूशलेम: इजराइली सांसदों ने सोमवार को दो कानून पारित किए. इन कानूनों के माध्यम से इजराइल गाजा में लोगों को सहायता प्रदान करने वाली मुख्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को इजराइल में काम करने से रोका जा सकता है. उससे संबंध तोड़े जा सकते हैं. उसे आतंकवादी संगठन करार दिया जा सकता है.

ये कानून इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच लंबे समय से चल रहे खराब संबंधों को और खराब कर सकते हैं. इजराइल के अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने कहा कि वे फिलीस्तीनियों पर इस कानून के संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित हैं. क्योंकि गाजा युद्ध में मानवीय क्षति और भी बदतर होती जा रही है.

पहले कानून के तहत, फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी या यूएनआरडब्ल्यूए को इजराइल के अंदर 'कोई भी गतिविधि' करने या कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है. दूसरे कानून में इजराइल की एजेंसियों के साथ यूएनआरडब्ल्यूए के राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया गया है. UNRWA के प्रमुख ने इसे 'एक खतरनाक मिसाल' कहा.

UNRWA operations in Israel
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (ANI)

इजराइल ने आरोप लगाया है कि UNRWA के हजारों कर्मचारियों में से कुछ ने पिछले साल हमास के हमलों में भाग लिया था, जिसने गाजा में युद्ध को जन्म दिया. इसने यह भी कहा है कि UNRWA के सैकड़ों कर्मचारियों के उग्रवादियों से संबंध हैं. इसने एजेंसी की सुविधाओं में या उसके नीचे हमास की सैन्य संपत्तियां पाई हैं.

एजेंसी ने जांच के बाद नौ कर्मचारियों को निकाल दिया, लेकिन इस बात से इनकार किया कि वह जानबूझकर सशस्त्र समूहों की सहायता करती है और कहा कि वह अपने रैंक से किसी भी संदिग्ध उग्रवादी को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करती है. इजराइल के कुछ आरोपों ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दाताओं को एजेंसी को दिए जाने वाले धन में कटौती करने के लिए प्रेरित किया.

इजराइल ने युद्ध के दौरान कई बार UNRWA के स्कूलों या अन्य सुविधाओं पर छापा मारा या हमला किया. यह कहते हुए कि वहां उग्रवादी काम कर रहे थे UNRWA का कहना है कि युद्ध के दौरान उसके 200 से ज्यादा कर्मचारी मारे गए हैं. विधेयक को सह-प्रायोजित करने वाले इजराइली सांसद बोअज बिस्मथ ने कहा कि हमने जो कानून अभी पारित किया है, यह सिर्फ एक और विधेयक नहीं है. यह न्याय और एक जागृति का आह्वान है. उन्होंने कहा कि UNRWA शरणार्थियों के लिए सहायता एजेंसी नहीं है. यह हमास के लिए एक सहायता एजेंसी है.

यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख फिलिप लेजारिनी ने कहा कि नए कानून यूएनआरडब्ल्यूए को बदनाम करने के लिए चल रहे अभियान का हिस्सा हैं. उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये बिल फिलिस्तीनियों (खासकर गाजा में) की पीड़ा को और बढ़ा देंगे. पहला वोट 92-10 से पारित हुआ और इसके बाद कानून के समर्थकों और इसके विरोधियों, जिनमें से ज्यादातर अरब संसदीय दलों के सदस्य थे, के बीच तीखी बहस हुई. दूसरे कानून को 87-9 से मंजूरी मिली.

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक्स पर एक अंग्रेजी भाषा के अकाउंट ने कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखे. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इन विधेयकों के प्रभावी होने के बाद सहायता का प्रवाह किस तरह प्रभावित होगा.

यू.एन. महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अगर कानून लागू किए जाते हैं तो यूएनआरडब्लूए को यूएन महासभा की ओर से दिये गये अनिवार्य काम करने से रोका जाएगा. उन्होंने सोमवार रात जारी एक बयान में कहा कि गुटेरेस ने इजरायल से यूएन चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं के तहत 'अपने दायित्वों के अनुरूप कार्य करने' का आह्वान किया. गुटेरेस ने एक बयान में जोर देकर कहा कि किसी देश के कानून उसके दायित्वों को नहीं बदल सकते.

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