सिंगापुर: सिंगापुर में अवैध रूप से कछुए ले जाने के लिए भारतीय नागरिक को एक साल और चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी को अगस्त में 58 इंडियन स्टार कछुओं के साथ पकड़ा गया था.
द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी अब्दुल जाफर हाजी अली के निजी सामान में कछुए छिपाए गए थे, जब वह 29 अगस्त को भारत से सिंगारपुर के चांगी एयरपोर्ट पर पहुंचा था, जहां से उसे जकार्ता के लिए दूसरी उड़ान लेनी थी.
40 वर्षीय अली ने सीलबंद बैग में कछुए छिपाए थे, जो हवादार नहीं था. सिंगापुर की अदालत ने देश में अवैध रूप से इंडियन स्टार कछुए लाने के लिए अली को दोषी ठहराया, क्योंकि इन कछुओं को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है.
इससे पहले, अली पर लुप्तप्राय प्रजाति (आयात और निर्यात) अधिनियम और पशु एवं पक्षी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे कि कछुओं को कोई नुकसान न पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाया गया था.
रिपोर्ट के अनुसार, कछुओं में से एक की मौत हो गई थी, जबकि 22 अन्य को बाद में कमजोर पाया गया. अली को ये कछुए अपने दोस्त से मिले थे, जिसकी पहचान अदालती दस्तावेजों में 'भाई' के रूप में की गई है. 'भाई' ने विदेश यात्रा की व्यवस्था करने में अली की मदद की थी, जिसमें फ्लाइट का टिकट और रहने की व्यवस्था करना शामिल था. इसके बदले में, भाई ने पैक किए गए सामान को जकार्ता तक ले जाने के लिए अली से मदद मांगी.
सिंगापुर के नेशनल पार्क्स बोर्ड (एनपार्क) के वकील लिम चोंग हुई ने कहा कि अली ने पैकेज की सामग्री के बारे में नहीं पूछा और न ही भाई द्वारा 28 अगस्त को चेन्नई में इसे सौंपने के बाद कभी भी इसकी जांच की. लिम ने कहा कि आरोपी को 'भाई' की उपस्थिति में सामान की सामग्री की जांच करने और उसे सत्यापित करने का पर्याप्त अवसर मिला था.
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