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नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का आदेश, ICC ने हमास लीडर के खिलाफ भी जारी किया गिरफ्तारी वारंट

गाजा में युद्ध अपराध के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

ICC arrest warrant for Israeli PM Netanyahu Yoav Gallant Hamas leader Mohammed Deif
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (File)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 3 hours ago

हेग: गाजा में युद्ध अपराध के मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है. हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने गुरुवार को नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

आईसीसी ने कहा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इजराइल द्वारा स्वीकार करना जरूरी नहीं है.

अदालत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है. आईसीसी ने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि गैलेंट और नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा में नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित किया, जिसमें भोजन, पानी, और दवा और चिकित्सा आपूर्ति के साथ ईंधन और बिजली शामिल हैं.

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-मसरी उर्फ मोहम्मद दाइफ के लिए 7 अक्टूबर, 2023 से इजराइल और फिलिस्तीन में 'मानवता के खिलाफ कथित अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का सर्वसम्मति से फैसला किया. दाइफ पर हत्या, यातना, दुष्कर्म और यौन हिंसा सहित कई अपराध करने के आरोप लगाए गए.

हालांकि, इजराइल ने दावा किया था कि जुलाई में दक्षिणी गाजा में उसके हवाई हमले में दाइफ की मौत हो गई थी. लेकिन अदालत ने यह कहते हुए वारंट जारी करने का फैसला किया कि वह यह निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है कि वह मारा गया है या जीवित है.

मुख्य अभियोजक करीम खान ने मई में इजराइली नेताओं के साथ हमास के तीन शीर्ष लीडर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया था.

आईसीसी अभियोजकों ने कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट के साथ-साथ हमास लीडर याह्या सिनवार, इस्माइल हनीयह और दाइफ पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उचित आधार हैं.

हानिया और सिनवार की हो चुकी है मौत
जुलाई में ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी, जबकि अक्टूबर में इजराइली सेना ने गाजा में सिनवार मार गिराया था. वहीं, इजराइली पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में गैलेंट को यह कहते हुए रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया था कि गाजा और लेबनान में इजराइल के युद्धों के प्रबंधन को लेकर गैलेंट पर उनका भरोसा खत्म हो गया है.

इजराइल ICC का सदस्य नहीं है. इससे पहले नेतन्याहू ने अपने खिलाफ अभियोजक के आरोपों को अपमानजनक और पूरे इजराइल पर हमला बताया था. हालांकि, ICC ने गुरुवार को वारंट जारी करते हुए कहा कि उसने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर इजराइल की अपील को खारिज करने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें- इजराइल पर एक और हमला ईरान को बर्बाद कर देगा, नेतन्याहू का ईरानी लोगों को सीधा संदेश

हेग: गाजा में युद्ध अपराध के मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है. हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने गुरुवार को नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

आईसीसी ने कहा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इजराइल द्वारा स्वीकार करना जरूरी नहीं है.

अदालत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है. आईसीसी ने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि गैलेंट और नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा में नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित किया, जिसमें भोजन, पानी, और दवा और चिकित्सा आपूर्ति के साथ ईंधन और बिजली शामिल हैं.

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-मसरी उर्फ मोहम्मद दाइफ के लिए 7 अक्टूबर, 2023 से इजराइल और फिलिस्तीन में 'मानवता के खिलाफ कथित अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का सर्वसम्मति से फैसला किया. दाइफ पर हत्या, यातना, दुष्कर्म और यौन हिंसा सहित कई अपराध करने के आरोप लगाए गए.

हालांकि, इजराइल ने दावा किया था कि जुलाई में दक्षिणी गाजा में उसके हवाई हमले में दाइफ की मौत हो गई थी. लेकिन अदालत ने यह कहते हुए वारंट जारी करने का फैसला किया कि वह यह निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है कि वह मारा गया है या जीवित है.

मुख्य अभियोजक करीम खान ने मई में इजराइली नेताओं के साथ हमास के तीन शीर्ष लीडर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया था.

आईसीसी अभियोजकों ने कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट के साथ-साथ हमास लीडर याह्या सिनवार, इस्माइल हनीयह और दाइफ पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उचित आधार हैं.

हानिया और सिनवार की हो चुकी है मौत
जुलाई में ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी, जबकि अक्टूबर में इजराइली सेना ने गाजा में सिनवार मार गिराया था. वहीं, इजराइली पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में गैलेंट को यह कहते हुए रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया था कि गाजा और लेबनान में इजराइल के युद्धों के प्रबंधन को लेकर गैलेंट पर उनका भरोसा खत्म हो गया है.

इजराइल ICC का सदस्य नहीं है. इससे पहले नेतन्याहू ने अपने खिलाफ अभियोजक के आरोपों को अपमानजनक और पूरे इजराइल पर हमला बताया था. हालांकि, ICC ने गुरुवार को वारंट जारी करते हुए कहा कि उसने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर इजराइल की अपील को खारिज करने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें- इजराइल पर एक और हमला ईरान को बर्बाद कर देगा, नेतन्याहू का ईरानी लोगों को सीधा संदेश

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