ETV Bharat / entertainment

रेणुका स्वामी मर्डर केस: कोर्ट ने दर्शन समेत 3 आरोपियों की कस्टडी बढ़ाई, जानें कब तक - Renuka Swamy Murder Case

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 20, 2024, 10:41 PM IST

Renuka Swamy Murder Case: रेणुका स्वामी मर्डर केस में एक्टर दर्शन समेत 3 आरोपियों की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई है. जिनके नाम धनराज, विनय और प्रदोष हैं.

Renuka Swamy Murder Case
रेणुका स्वामी मर्डर केस (IANS)

बेंगलुरु: रेणुका स्वामी मर्डर केस में अदालत ने एक्टर दर्शन समेत 3 अन्य की पुलिस हिरासत बढ़ा दी. बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को रेणुका स्वामी हत्या मामले में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा और तीन अन्य आरोपियों की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी. दर्शन के अलावा तीन आरोपियों के नाम धनराज, विनय और प्रदोष हैं. वहीं एक्टर की दोस्त पवित्रा गौड़ा समेत तेरह अन्य आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. हत्या के मामले में कुल 17 लोग आरोपी हैं. सभी आरोपियों को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया.

ये है पूरा मामला

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर के एक फैन रेणुका स्वामी ने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई. उसका शव 9 जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक बरसाती नाले के पास मिला था. दर्शन ने कबूल किया है कि उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए और उनका नाम ना लेने के लिए एक अन्य आरोपी प्रदोष को 30 लाख रुपये दिए थे. पुलिस ने दावा किया है कि यह राशि प्रदोष के आवास से बरामद की गई है. दर्शन, जो मामले में आरोपी नंबर 2 (ए 2) है, ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उसने 30 लाख रुपये दिए थे. पुलिस ने बताया कि शव को ठिकाने लगाने के लिए प्रदोष (ए14) को लाखों रुपये दिए गए. साथ ही यह सुनिश्चित किया कि उनका नाम ना आए.

पुलिस ने इकट्ठे किए सभी सबूत

पुलिस ऑफिसर ने बताया क्राइम सीन से पानी की बोतल, खून के धब्बे, सीसीटीवी फुटेज वाले डीवीआर के साथ कथित हमले के लिए इस्तेमाल की गई लाठी और लकड़ी के लट्ठे जैसी चीजें बरामद की गई हैं. कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन भी पाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, रेणुकास्वामी की मौत कई कुंद चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और ब्लिडिंग की वजह से हुई है. जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज समेत पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं, जो यह साबित करते हैं कि रेनुकास्वामी पर कथित हमले के दौरान दर्शन मौजूद थे, जिससे उनकी मौत हो गई. बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने हत्या को भयानक तरीके से किया गया एक जघन्य अपराध करार दिया है.

यह भी पढ़ें:

बेंगलुरु: रेणुका स्वामी मर्डर केस में अदालत ने एक्टर दर्शन समेत 3 अन्य की पुलिस हिरासत बढ़ा दी. बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को रेणुका स्वामी हत्या मामले में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा और तीन अन्य आरोपियों की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी. दर्शन के अलावा तीन आरोपियों के नाम धनराज, विनय और प्रदोष हैं. वहीं एक्टर की दोस्त पवित्रा गौड़ा समेत तेरह अन्य आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. हत्या के मामले में कुल 17 लोग आरोपी हैं. सभी आरोपियों को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया.

ये है पूरा मामला

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर के एक फैन रेणुका स्वामी ने गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गए और कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई. उसका शव 9 जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक बरसाती नाले के पास मिला था. दर्शन ने कबूल किया है कि उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए और उनका नाम ना लेने के लिए एक अन्य आरोपी प्रदोष को 30 लाख रुपये दिए थे. पुलिस ने दावा किया है कि यह राशि प्रदोष के आवास से बरामद की गई है. दर्शन, जो मामले में आरोपी नंबर 2 (ए 2) है, ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उसने 30 लाख रुपये दिए थे. पुलिस ने बताया कि शव को ठिकाने लगाने के लिए प्रदोष (ए14) को लाखों रुपये दिए गए. साथ ही यह सुनिश्चित किया कि उनका नाम ना आए.

पुलिस ने इकट्ठे किए सभी सबूत

पुलिस ऑफिसर ने बताया क्राइम सीन से पानी की बोतल, खून के धब्बे, सीसीटीवी फुटेज वाले डीवीआर के साथ कथित हमले के लिए इस्तेमाल की गई लाठी और लकड़ी के लट्ठे जैसी चीजें बरामद की गई हैं. कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन भी पाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, रेणुकास्वामी की मौत कई कुंद चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और ब्लिडिंग की वजह से हुई है. जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज समेत पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं, जो यह साबित करते हैं कि रेनुकास्वामी पर कथित हमले के दौरान दर्शन मौजूद थे, जिससे उनकी मौत हो गई. बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने हत्या को भयानक तरीके से किया गया एक जघन्य अपराध करार दिया है.

यह भी पढ़ें:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.