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रेणुकास्वामी मर्डर केस: दर्शन की गिरफ्तारी के 100 दिन पूरे, जमानत की याचिका दर्ज - Darshan plea to bail

रेणुकास्वामी मर्डर केस: रेणुकास्वामी हत्या मामले में जेल में बंद एक्टर दर्शन ने जमानत के लिए शहर की 57वीं सीसीएच अदालत में अर्जी दायर की है.

Sctor Darshan
एक्टर दर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : Sep 21, 2024, 5:34 PM IST

हैदराबाद: बेंगलुरु: चित्रदुर्गा रेणुकास्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार होने के 100 दिन बाद एक्टर दर्शन ने जमानत के लिए अदालत में जमानत याचिका दायर की है. बताया जा रहा है कि दर्शन के वकील ने शहर की 57वीं सीसीएच कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और इस पर सोमवार को सुनवाई होगी.

हत्या के मामले में बेल्लारी जेल में बंद दर्शन की पिछले दिनों वकील से बातचीत हुई थी. मामले के सिलसिले में कामाक्षीपाल्या पुलिस ने दर्शन समेत 17 आरोपियों के खिलाफ 3,991 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट दाखिल होने के बाद दर्शन द्वारा अदालत में जमानत याचिका दायर करने की संभावना थी. अब वकील से चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने आज कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है.

हाल ही में पवित्रा गौड़ा जो इस मामले की पहली आरोपी हैं समेत कुछ आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. 30 सितंबर तक न्यायिक रिमांड के चलते कुछ आरोपियों द्वारा जमानत के लिए आवेदन करने की संभावना है. फिलहाल दर्शन बेल्लारी सेंट्रल जेल में हैं. उन्हें हाल ही में अदालत के आदेश के अनुसार परप्पा अग्रहारा जेल से बेल्लारी ट्रांसफर कर दिया गया.

हाल ही में रेणुकास्वामी मर्डर मामले में आरोपी दर्शन और उसके सहायक आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. इसे 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है इसके चलते दर्शन को 30 सितंबर तक जेल में रहना होगा. यह आदेश 24वीं एसीएमएम कोर्ट द्वारा पारित किया गया.

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हत्या के मामले में बेल्लारी जेल में बंद दर्शन की पिछले दिनों वकील से बातचीत हुई थी. मामले के सिलसिले में कामाक्षीपाल्या पुलिस ने दर्शन समेत 17 आरोपियों के खिलाफ 3,991 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. चार्जशीट दाखिल होने के बाद दर्शन द्वारा अदालत में जमानत याचिका दायर करने की संभावना थी. अब वकील से चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने आज कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है.

हाल ही में पवित्रा गौड़ा जो इस मामले की पहली आरोपी हैं समेत कुछ आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. 30 सितंबर तक न्यायिक रिमांड के चलते कुछ आरोपियों द्वारा जमानत के लिए आवेदन करने की संभावना है. फिलहाल दर्शन बेल्लारी सेंट्रल जेल में हैं. उन्हें हाल ही में अदालत के आदेश के अनुसार परप्पा अग्रहारा जेल से बेल्लारी ट्रांसफर कर दिया गया.

हाल ही में रेणुकास्वामी मर्डर मामले में आरोपी दर्शन और उसके सहायक आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. इसे 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है इसके चलते दर्शन को 30 सितंबर तक जेल में रहना होगा. यह आदेश 24वीं एसीएमएम कोर्ट द्वारा पारित किया गया.

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