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जॉली एलएलबी 3 विवाद : 6 पक्षकारों की ओर से वकील ने रखा पक्ष, कहा- सिविल कोर्ट में चलने योग्य नहीं है वाद - JOLLY LLB 3 ROW

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2024, 3:39 PM IST

Jolly LLB 3 Row Hearing
जॉली एलएलबी 3 को लेकर सुनवाई (ETV Bharat File Photo)

Jolly LLB 3 Row Hearing, जॉली एलएलबी 3 को लेकर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर कोर्ट में बुधवार को दूसरे पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा गया है. मामले में सुनवाई 10 मई को रखी गई है. यहां जानिए पूरा मामला...

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर. अक्षय कुमार स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर जिला बार एसोसिएशन की ओर से सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर कोर्ट में दायर वाद को लेकर बुधवार को दूसरे पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा गया है. फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, प्रोड्यूसर सुभाष कपूर समेत 6 पक्षकारों की ओर से उनके वकीलों ने अपना पक्ष रखा है. मामले में सुनवाई 10 मई को रखी गई है.

आमजन में कोर्ट के प्रति बना रहे सम्मान : जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने कहा कि अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष कपूर की ओर से जयपुर से वकील माधव मित्र ने कोर्ट में पक्ष रखा है. वहीं, डीआरएम राजीव धनखड़ की ओर से कोर्ट में जवाब पेश किया गया है. आगामी शुक्रवार 10 मई को मुकदमे में सुनवाई होगी. राठौड़ ने बताया कि यह पूरा प्रकरण जजों और वकीलों की मान मर्यादा को लेकर है. फिल्म में जो कुछ फिल्माया जा रहा है असल में कोर्ट में ऐसा नहीं होता. दूसरे पक्ष की ओर से बताया गया कि फिल्म काल्पनिक है, लेकिन हमारा पक्ष है कि सामाजिक पटल पर इसका काफी दुष्प्रभाव समाज में पड़ता है.

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दावा कोर्ट में चलने लायक नहीं है : उन्होंने कहा कि फिल्म देखने वाले 5 प्रतिशत लोगों को यह काल्पनिक लग सकता है मगर 95 फीसदी लोग फिल्म देखकर यही सोचते हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया असल में कोर्ट में भी होता है. यह कोर्ट की छवि को धूमिल करने का प्रयास है. कोर्ट के प्रति आमजन में सम्मान बना रहे, इसलिए कोर्ट में वाद पेश किया गया था. उन्होंने बताया कि प्रकरण में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, फिल्म प्रोड्यूसर सुभाष कपूर, डीआरएम राजीव धनखड़, अजमेर कलेक्टर डॉ. भारती दीक्षित और सिविल लाइंस थाना प्रभारी छोटू लाल को पक्षकर बनाया गया है. राठौड़ ने कहा कि दूसरे पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील रखी गई है कि यह दावा कोर्ट में चलने लायक नहीं है. जिला बार एसोसिएशन की ओर से इसका कोर्ट में जवाब दिया जाएगा कि यह दावा कोर्ट में चलने लायक है या नहीं है. मामले में गवाह और साक्षी क्या आते हैं यह आगे का मामला है.

पूरे परिसर पर कब्जा किया जा रहा : अधिवक्ता विवेक पाराशर ने बताया कि वादी पक्ष की ओर से प्रकरण में डीआरएम कार्यालय परिसर की मौका निरीक्षण की अर्जी लगाई गई है. वादी पक्ष का आरोप है कि शूटिंग स्थल किराए पर दिया गया है. उससे अधिक जगहों को घेर कर शूटिंग की जा रही है. डीआरएम परिसर के नजदीक रेलवे खेल ग्राउंड है, जिसका उपयोग भी समारोह स्थल की तरह किया जा रहा है, जबकि कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ी वहां प्रतिदिन खेलने के लिए आते हैं.

फिल्म की शूटिंग के लिए पूरे परिसर पर कब्जा किया जा रहा है. पराशर ने बताया कि वाद में जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी 2 फिल्मों का भी हवाला दिया गया है. इन फिल्मों में कोर्ट में जज को पान थूकते हुए और खैनी खाते हुए दिखाया है. इनमें जजों और वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कई दृश्य थे. वाद कहां चलेगा, सेंसर बोर्ड की भूमिका, फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति देने वाले जिम्मेदार पक्षों के लिए राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है.

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फिल्म जॉली एलएलबी 3 बनने से पहले ही विवादों में आ गई है. अजमेर के डीआरएम कार्यालय परिसर में फिल्म का सेट तैयार किया गया है. जिला एवं सत्र न्यायालय दिल्ली कोर्ट परिसर का सेट पर फिल्म की शूटिंग की जा रही है. डीआरएम कार्यालय परिसर में आरपीएफ और बाउंसर की टीम सुरक्षा के लिए लगी हुई है. 13 मई तक फिल्म की शूटिंग होगी. हालांकि, फिल्म की शूटिंग पूरी भी नहीं हुई और फिल्म विवादों में आ गई है.

अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने फिल्म के कंटेंट, डायलॉग को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कोर्ट में वाद दायर किया था, जिसके बाद बुधवार को कोर्ट में मामले में सुनवाई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, प्रोड्यूसर सुभाष कपूर समेत 6 पक्षकारों की ओर से उनके वकीलों ने कोर्ट में पक्ष रखा. जयपुर से उनके वकील कोर्ट में पक्ष रखने के लिए अजमेर कोर्ट आए. कोर्ट में सुनवाई के बाद अक्षय कुमार, अरशद वारसी और प्रोड्यूसर सुभाष कपूर के वकीलों ने मीडिया से बात नहीं की और वापस लौट गए.

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