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बेंगलुरु कोर्ट ने दर्शन की घर का खाना, बिस्तर और किताबें देने की याचिका खारिज की - Kannada actor Darshan

Actor Darshan: बेंगलुरु कोर्ट ने एक्टर दर्शन की घर का खाना, बिस्तर और किताबें मुहैया कराने की मांग को खारिज कर दिया है.

Darshan
दर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 25, 2024, 7:24 PM IST

बेंगलुरु: चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी हत्याकांड में जेल में बंद कन्नड़ एक्टर दर्शन की ओर से घर में खाना, बिस्तर और किताबें लाने की मांग वाली याचिका को बेंगलुरू की 24वीं एसीएमएम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया. कोर्ट ने दर्शन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकतीं.

दर्शन के पास अब कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का ही ऑप्शन है. जेल में मिलने वाला खाना न पचने के कारण उसे डायरिया और बार-बार पेचिश की समस्या हो रही है. इसके चलते उसका वजन कम हो रहा है, जिसके चलते दर्शन ने जेल अधिकारियों से घर में खाना, बिस्तर और किताबें लाने की रिक्वेस्ट की. लेकिन ऑफिसर इस पर सहमत नहीं हुए. उन्होंने अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. हालांकि हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया था. जिसके अनुसार दर्शन की ओर से दाखिल याचिका पर दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया. अब गुरुवार को अर्जी खारिज कर दी गई है और आदेश जारी किया गया है.

दर्शन चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी हत्याकांड में दूसरा आरोपी है और उसे 11 जून को गिरफ्तार किया गया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के अनुसार 12 दिनों की पुलिस पूछताछ के बाद उसे 22 जून से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद वह बेंगलुरू की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी के तौर पर बंद है.

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दर्शन के पास अब कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का ही ऑप्शन है. जेल में मिलने वाला खाना न पचने के कारण उसे डायरिया और बार-बार पेचिश की समस्या हो रही है. इसके चलते उसका वजन कम हो रहा है, जिसके चलते दर्शन ने जेल अधिकारियों से घर में खाना, बिस्तर और किताबें लाने की रिक्वेस्ट की. लेकिन ऑफिसर इस पर सहमत नहीं हुए. उन्होंने अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. हालांकि हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया था. जिसके अनुसार दर्शन की ओर से दाखिल याचिका पर दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया. अब गुरुवार को अर्जी खारिज कर दी गई है और आदेश जारी किया गया है.

दर्शन चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी हत्याकांड में दूसरा आरोपी है और उसे 11 जून को गिरफ्तार किया गया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के अनुसार 12 दिनों की पुलिस पूछताछ के बाद उसे 22 जून से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद वह बेंगलुरू की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में कैदी के तौर पर बंद है.

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