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'भगोड़ा' जया प्रदा को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, रामपुर एसपी को एक महीने में हाजिर करने का दिया आदेश - Allahabad High Court

अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा (Actress and former MP Jaya Prada) को मुश्लिकें बढ़ गई है. हाईकोर्ट (High Court )से जया को कोई राहत नहीं मिली है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनको हाजिर कराने के आदेश भी दिए हैं.

Shock to Jaya Prada from High Court
जया प्रदा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 29, 2024, 5:05 PM IST

Updated : Feb 29, 2024, 5:23 PM IST

प्रयागराज: दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से जारी एनबीडब्लू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. पूर्व सांसद ने रामपुर की विषेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जया प्रदा को हाजिर कराने के दिए आदेश: हाईकोर्ट ने एसपी रामपुर को सख्त आदेश दिया है कि जया प्रदा को एक महीने के अंदर विषेष अदालत में हाजिर कराए. दरअसल बार बार गैर जमानती वारंट जारी होने और अपने पते पर नहीं मिलने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को टीम गठित कर फिल्म अभिनेत्री को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं. इससे पहले रामपुर एसपी की टीम जया प्रदा के दिल्ली मुंबई के कई ठिकानों पर तलाश चुकी है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जया प्रदा को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं.

साल 2019 के दो मामले हैं विचाराधीन: बता दें कि जया प्रदा पर साल 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले विचाराधीन हैं. रामपुर जिले के स्वार थाना इलाके के नूरपुर गांव में जया प्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. इसके आधार पर स्वार फ्लाइंग स्क्वॉड टीम के मजिस्ट्रेट डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. जया प्रदा के दोनों मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है.

ये भी पढ़ेंः CBI के सामने पेश नहीं होंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश; भेजा जवाब- 5 साल क्यों नहीं मांगी जानकारी, दिल्ली नहीं आ सकता

प्रयागराज: दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से जारी एनबीडब्लू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. पूर्व सांसद ने रामपुर की विषेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

जया प्रदा को हाजिर कराने के दिए आदेश: हाईकोर्ट ने एसपी रामपुर को सख्त आदेश दिया है कि जया प्रदा को एक महीने के अंदर विषेष अदालत में हाजिर कराए. दरअसल बार बार गैर जमानती वारंट जारी होने और अपने पते पर नहीं मिलने के कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक को टीम गठित कर फिल्म अभिनेत्री को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं. इससे पहले रामपुर एसपी की टीम जया प्रदा के दिल्ली मुंबई के कई ठिकानों पर तलाश चुकी है. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जया प्रदा को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं.

साल 2019 के दो मामले हैं विचाराधीन: बता दें कि जया प्रदा पर साल 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले विचाराधीन हैं. रामपुर जिले के स्वार थाना इलाके के नूरपुर गांव में जया प्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. इसके आधार पर स्वार फ्लाइंग स्क्वॉड टीम के मजिस्ट्रेट डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. जया प्रदा के दोनों मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है.

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Last Updated : Feb 29, 2024, 5:23 PM IST
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