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आ गई डेडलाइन, भारी जुर्माने से बचना है तो फौरन निपटाएं ये काम

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 14, 2024, 11:33 AM IST

Advance tax liability- एडवांस टैक्स चुकाने की आखिरी तारीख कल ही है. अगर कोई टैक्स पेयर्स 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करता है तो उसे टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा. ऐसा टैक्सपैयर जिसकी लायबिलिटी टीडीएस और टीसीएस घटाने के बाद 10,000 रुपये या उससे अधिक है तो उसको एडवांस टैक्स भरना जरूरी है. पढ़ें पूरी खबर...

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नई दिल्ली: एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है या नहीं, इसका निर्णय आपकी वार्षिक इनकम और टैक्स लायबिलिटी पर आधारित होती है. किसी लेंडर को पेनल्टी इंटरेस्ट से बचने के लिए एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा. अगर स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) को हटाने के बाद, वित्तीय वर्ष के लिए उनका वार्षिक टैक्स बिल 10,000 रुपये से अधिक हो जाता है. 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार, पेनल्टी से बचने के लिए व्यक्तियों को समय पर अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट करना चाहिए.

बता दें कि इसका पेमेंट जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में चार समान इंस्टॉलमेंट में होता है. बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त का भुगतान करने की समय सीमा शुक्रवार 15 मार्च 2024 है.

इन डेट के पहले एडवांस टैक्स पे करें
15 जून तक- एस्टीमेट नेट टैक्स देनदारी का 15 फीसदी भुगतान करें.
15 सितंबर तक- एस्टीमेट नेट टैक्स देनदारी का 45 फीसदी भुगतान करें, पहले से भुगतान किए गए किसी भी ए़डवांस टैक्स को घटाकर.
15 दिसंबर तक- एस्टीमेट नेट टैक्स देनदारी का 75 फीसदी भुगतान करें, पहले से भुगतान किए गए किसी भी ए़डवांस टैक्स को घटाकर.
15 मार्च तक- एस्टीमेट नेट टैक्स देनदारी का 100 फीसदी भुगतान करें, पहले से भुगतान किए गए किसी भी ए़डवांस टैक्स को घटाकर.

ए़डवांस टैक्स का पेमेंट करने के लिए कौन लायबल है?

  • जिन लेंडर पर 10,000 रुपये से अधिक का बकाया है. एक वित्तीय वर्ष में टीडीएस एडजस्ट करने के बाद एडवांस टैक्स चुकाना आवश्यक है. यह नियम फ्रीलांसरों, पेशेवरों, सैलरी पाने वाले लोग और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के लेंडर पर लागू होता है. वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उनके पास कोई उद्यम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है.
  • टउन लेंडर के लिए जो बिजनेस के लिए धारा 44एडी के तहत एक अनुमानित कर व्यवस्था चुनते हैं. उनको 15 मार्च या उससे पहले एक ही पेमेंट में पूरी एडवांस टैक्स देनदारी का भुगतान करना होगा. फिर भी वे 31 मार्च तक अपनी टैक्स देनदारी का भुगतान भी कर सकते हैं.
  • धारा 44ADA के तहत अनुमानित कर व्यवस्था के तहत. आर्किटेक्ट, डॉक्टर, वकील, सलाहकार आदि जैसे स्वतंत्र पेशेवरों को 15 मार्च या उससे पहले एक ही भुगतान में पूरी एडवांस टैक्स देनदारी का भुगतान करना होगा. उनके पास 31 मार्च तक पूरी रकम चुकाने का विकल्प भी है.

एडवांस टैक्स क्या है?
एडवांस टैक्स वह आयकर है जिसका पेमेंट लेंडर द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में लंपसम पेमेंट करने के बजाय एडवांस रूप से किया जाता है. यह मूल रूप से वह टैक्स है जिसे आप कमाते समय चुकाते हैं. लेंडर को आयकर विभाग द्वारा दी गई नियत तारीख के अनुसार किस्तों में राशि का पेमेंट करना होता है. एडवांस टैक्स पेमेंट का दूसरा तरीका आयकर विभाग या राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी की ऑनलाइन टैक्स भुगतान वेबसाइट के माध्यम से भुगतान कर सकते है.

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नई दिल्ली: एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है या नहीं, इसका निर्णय आपकी वार्षिक इनकम और टैक्स लायबिलिटी पर आधारित होती है. किसी लेंडर को पेनल्टी इंटरेस्ट से बचने के लिए एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा. अगर स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) को हटाने के बाद, वित्तीय वर्ष के लिए उनका वार्षिक टैक्स बिल 10,000 रुपये से अधिक हो जाता है. 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार, पेनल्टी से बचने के लिए व्यक्तियों को समय पर अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट करना चाहिए.

बता दें कि इसका पेमेंट जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में चार समान इंस्टॉलमेंट में होता है. बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त का भुगतान करने की समय सीमा शुक्रवार 15 मार्च 2024 है.

इन डेट के पहले एडवांस टैक्स पे करें
15 जून तक- एस्टीमेट नेट टैक्स देनदारी का 15 फीसदी भुगतान करें.
15 सितंबर तक- एस्टीमेट नेट टैक्स देनदारी का 45 फीसदी भुगतान करें, पहले से भुगतान किए गए किसी भी ए़डवांस टैक्स को घटाकर.
15 दिसंबर तक- एस्टीमेट नेट टैक्स देनदारी का 75 फीसदी भुगतान करें, पहले से भुगतान किए गए किसी भी ए़डवांस टैक्स को घटाकर.
15 मार्च तक- एस्टीमेट नेट टैक्स देनदारी का 100 फीसदी भुगतान करें, पहले से भुगतान किए गए किसी भी ए़डवांस टैक्स को घटाकर.

ए़डवांस टैक्स का पेमेंट करने के लिए कौन लायबल है?

  • जिन लेंडर पर 10,000 रुपये से अधिक का बकाया है. एक वित्तीय वर्ष में टीडीएस एडजस्ट करने के बाद एडवांस टैक्स चुकाना आवश्यक है. यह नियम फ्रीलांसरों, पेशेवरों, सैलरी पाने वाले लोग और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के लेंडर पर लागू होता है. वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उनके पास कोई उद्यम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है.
  • टउन लेंडर के लिए जो बिजनेस के लिए धारा 44एडी के तहत एक अनुमानित कर व्यवस्था चुनते हैं. उनको 15 मार्च या उससे पहले एक ही पेमेंट में पूरी एडवांस टैक्स देनदारी का भुगतान करना होगा. फिर भी वे 31 मार्च तक अपनी टैक्स देनदारी का भुगतान भी कर सकते हैं.
  • धारा 44ADA के तहत अनुमानित कर व्यवस्था के तहत. आर्किटेक्ट, डॉक्टर, वकील, सलाहकार आदि जैसे स्वतंत्र पेशेवरों को 15 मार्च या उससे पहले एक ही भुगतान में पूरी एडवांस टैक्स देनदारी का भुगतान करना होगा. उनके पास 31 मार्च तक पूरी रकम चुकाने का विकल्प भी है.

एडवांस टैक्स क्या है?
एडवांस टैक्स वह आयकर है जिसका पेमेंट लेंडर द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में लंपसम पेमेंट करने के बजाय एडवांस रूप से किया जाता है. यह मूल रूप से वह टैक्स है जिसे आप कमाते समय चुकाते हैं. लेंडर को आयकर विभाग द्वारा दी गई नियत तारीख के अनुसार किस्तों में राशि का पेमेंट करना होता है. एडवांस टैक्स पेमेंट का दूसरा तरीका आयकर विभाग या राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी की ऑनलाइन टैक्स भुगतान वेबसाइट के माध्यम से भुगतान कर सकते है.

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