नई दिल्ली: मौजूदा समय में बढ़ते खर्चों को देखते हुए हर कोई बचत का मंत्र अपना रहा है. वे अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा बचाना चाहते हैं. इसके लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हैं और कहां जोखिम नहीं है, इसकी जानकारी ली जा रही है. भारतीय डाक विभाग ऐसे लोगों के लिए एक योजना लेकर आया है, जो आपको कमाई का पूरा मौका देगा. यह योजना सालों से चल रही है. लेकिन ज्यादातर लोग आज भी इस योजना के बारे में नहीं जानते है. ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) स्कीम है. जानते है इस योजना के बारे में.
योजना का लाभ
इस पीपीएफ योजना का कार्यकाल 15 साल है. एक साल में न्यूनतम 500 रुपये से 1 लाख 50 हजार रुपये तक जमा किया जा सकता है. उसके बाद भी इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इस प्रकार, योजना को 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के साथ कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है.
मान लीजिए कि आप प्रतिदिन 417 रुपये बचाते हैं और इस योजना में निवेश करते हैं. यानी आपको हर महीने 12,500 रुपये देने होंगे. अगर आप ऐसा 15 साल तक करते हैं तो आपका कुल निवेश 22 लाख 50 हजार रुपये होगा. मौजूदा ब्याज दर के मुताबिक आपको करीब 40 लाख 68 हजार रुपये मिलेंगे. अगर आप इस पैसे को बिना निकाले अगले 5 साल तक इसी स्कीम में बने रहते हैं.. तो आपका कुल निवेश 12,500 प्रति रुपये माह की दर से 20 साल के लिए 30 लाख मिलेंगे. ब्याज समेत आपको 66 लाख 58 हजार रुपये तक का रिटर्न मिलेगा.
अब भी अगर आप इसे बिना पैसे लिए 5 साल के लिए बढ़ाते हैं तो आपको 12 हजार 500 प्रति माह के हिसाब से 25 साल के लिए 37 लाख 50 हजार रुपये का निवेश करना होगा. ब्याज सहित आपका रिटर्न लगभग रुपये यानी यहां कंपाउंडिंग इफेक्ट ने काम किया है. इस तरह आप छोटी रकम बचा सकते हैं और उच्च रिटर्न कमा सकते हैं.
इस योजना के लिए कौन पात्र है और आवेदन कैसे करें
- इस योजना से कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है.
- सीधे पोस्ट ऑफिस जाएं और इस पीपीएफ खाते को खोलें.
- पोस्ट ऑफिस की इस पीपीएफ स्कीम से जुड़ने वालों को फिलहाल 7.1 फीसदी ब्याज ऑफर किया जा रहा है.
- 15 साल की अवधि के बाद आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं. इसे 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि की दर से कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है.
- लेकिन केवल भारत में रहने वाले लोग ही पीपीएफ विस्तार के लिए पात्र हैं. दूसरे देशों के नागरिक पीपीएफ खाते नहीं खोल सकते या बढ़ा नहीं सकते.
- अगर आप पीपीएफ खाते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको खाते की परिपक्वता तिथि से पहले संबंधित डाकघर में जाकर एक आवेदन जमा करना होगा.
टैक्स छूट- यह योजना आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स मुक्त है. इसके अनुसार आपको रुपये का भुगतान करना होगा. पीपीएफ पर ब्याज भी टैक्स फ्री है.