नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से मीडिया रिपोर्टों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जिनमें दावा किया गया है कि विवाहित महिलाओं को फॉक्सकॉन इंडिया की फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. बता दें कि फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन बनाती है. रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि फॉक्सकॉन में नौकरी की तलाश करने वाली विवाहित महिलाओं को परिसर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं दी गई. सुरक्षा गार्ड ने उनसे उनकी मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा, जो एप्पल और फॉक्सकॉन की अपनी नीतियों का उल्लंघन करता है. उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में भेदभाव को प्रतिबंधित करती हैं.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया है जिनमें दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. इन रिपोर्टों के आलोक में मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
राज्य सरकार से मांगी गई रिपोर्ट
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. चूंकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है. इसलिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है. साथ ही क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को फैक्चुअल रिपोर्ट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है.