नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में बजट 2024-25 पेश किया. इस दौरान उन्होंने नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी (Salaried) कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके साथ ही अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ 75,000 रुपये हो गया है.
निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, "नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी. हालांकि, अनुमान लगाया जा रहा था कि वित्त मंत्री नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर देंगी.
पुराने टैक्स रिजीम में नहीं किया बदलाव
वहीं, पुराने टैक्स रिजीम के तहत इसमें कोई बदलाव नहीं किया है. इसके चलते पुरानी कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये ही रहेगा. निर्मला सीतारमण के अनुसार, फैमिली पेंशनर्स के लिए, नई व्यवस्था के तहत कटौती 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपये का जाएगी.
3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं, तीन से पांच लाख की इनकम वालों को 5 फीसदी, 7 से 10 लाख की इनकम पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
17,500 रुपये की बचत
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को 17,500 रुपये की बचत होगी. इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने रीडेबलिटी बढ़ाने, अनिश्चितता कम करने और मुकदमेबाजी की संभावना को कम करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में व्यापक बदलाव की ऐलान किया.
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