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बजट 2024 : अब बच्चों के नाम पर भी खुल सकता है पेंशन अकाउंट, पढ़ें क्या है 'एनपीएस वात्सल्य' - NPS VATSALYA

BUDGET 2024 NPS VATSALYA: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एनपीएस वात्सल्य नाम से नई पेंशन योजना की शुरुआत की घोषणा की है. इस योजना के तहत आप अपने बच्चों के नाम पर पेंशन योजना की शुरुआत कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 23, 2024, 3:12 PM IST

Updated : Jul 23, 2024, 3:19 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सरकार अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना ला रही है. इस योजना का नाम 'एनपीएस वात्सल्य' बताया गया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि इस पेंशन में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे. वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा.

केन्द्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है. उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकल सके और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाई रखी जाएगी.

एनपीएस के लिए पात्रता: एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक, यदि आप भारत के निवासी, अनिवासी या विदेशी नागरिक हैं, यदि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप अपना एनपीएस खाता खोलने के पात्र हैं. पीओपी/पीओपी-एसपी को या ई-एनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (SRF) के अनुसार अपने केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा. आपको केवाईसी अनुपालन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे. एनपीएस एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है और इसे किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से नहीं खोला जा सकता है.

  1. केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की. इस प्रकार, 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से एनपीएस योजना के तहत कवर किया जाता है. 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस का विस्तार किया गया है.
  2. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सीएबी को अपने उन कर्मचारियों के एनपीएस खाते में योगदान करने की अनुमति है, जो 1 जनवरी, 2004 से पहले शामिल हुए हैं.
  3. एनपीएस अपनाने वाले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं. एनपीएस को उन राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित किया गया है जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है.

यदि आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अपना एनपीएस खाता खोलने के पात्र हैं:

  1. आपकी कंपनी ने एनपीएस योजना को अपनाया है.
  2. आप भारत के नागरिक हैं, चाहे वह निवासी हों, अनिवासी हों या भारत के विदेशी नागरिक हों.
  3. आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  4. आपको अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना होगा.

कॉर्पोरेट मॉडल इन संस्थाओं के लिए उपलब्ध है: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत संस्थाएं या सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति. संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी किसी आदेश या अधिसूचना के तहत स्थापित या निगमित निकाय. इनके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या एक सरकारी कंपनी, पंजीकृत भागीदारी फर्म भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सरकार अवयस्क बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना ला रही है. इस योजना का नाम 'एनपीएस वात्सल्य' बताया गया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि इस पेंशन में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे. वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा.

केन्द्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है. उन्होंने कहा कि एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकल सके और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाई रखी जाएगी.

एनपीएस के लिए पात्रता: एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक, यदि आप भारत के निवासी, अनिवासी या विदेशी नागरिक हैं, यदि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप अपना एनपीएस खाता खोलने के पात्र हैं. पीओपी/पीओपी-एसपी को या ई-एनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (SRF) के अनुसार अपने केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा. आपको केवाईसी अनुपालन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे. एनपीएस एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है और इसे किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से नहीं खोला जा सकता है.

  1. केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों को छोड़कर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की. इस प्रकार, 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से एनपीएस योजना के तहत कवर किया जाता है. 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस का विस्तार किया गया है.
  2. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सीएबी को अपने उन कर्मचारियों के एनपीएस खाते में योगदान करने की अनुमति है, जो 1 जनवरी, 2004 से पहले शामिल हुए हैं.
  3. एनपीएस अपनाने वाले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं. एनपीएस को उन राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित किया गया है जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है.

यदि आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अपना एनपीएस खाता खोलने के पात्र हैं:

  1. आपकी कंपनी ने एनपीएस योजना को अपनाया है.
  2. आप भारत के नागरिक हैं, चाहे वह निवासी हों, अनिवासी हों या भारत के विदेशी नागरिक हों.
  3. आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  4. आपको अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना होगा.

कॉर्पोरेट मॉडल इन संस्थाओं के लिए उपलब्ध है: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत संस्थाएं या सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति. संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी किसी आदेश या अधिसूचना के तहत स्थापित या निगमित निकाय. इनके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या एक सरकारी कंपनी, पंजीकृत भागीदारी फर्म भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

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Last Updated : Jul 23, 2024, 3:19 PM IST
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