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बाइक-स्कूटर चलाते समय इन लोगों को हेलमेट पहनना जरूरी नहीं, आपको मिलेगी ये छूट या नहीं, जानें - Traffic Rules

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 29, 2024, 7:00 AM IST

Traffic Rules- भारत में ट्रैफिक नियमों के अनुसार बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना है. लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग भी है जिन्हें बिना हेलमेट के बाइक चलाने की परमिशन है. सरकार ने इन्हें छूट दी है. जानिए ये लोग कौन हैं और सरकार ने इन्हें क्यों खास तरह की छूट दी है? पढ़ें पूरी खबर...

Traffic Rules
ट्रैफिक पुलिस (IANS Photo)

नई दिल्ली: यातायात नियम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं. इनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे ही एक नियम के तहत बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, देश में एक खास समूह ऐसा भी है जिसे इस नियम से पूरी तरह छूट दी गई है. ये लोग बिना रोके ट्रैफिक पुलिस के सामने बिना हेलमेट के बाइक चला सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उन्हें छूट दी है. जानिए ये लोग कौन हैं और सरकार ने इन्हें क्यों खास तरह की छूट दी है?

इन लोगों को हेलमेट पहने से मिली है छूट
हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की. भारत में सिख समुदाय के लोगों को हेलमेट नियम से छूट दी गई है. इसकी वजह यह है कि सिख अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी की कई परतों पर हेलमेट ठीक से फिट नहीं होता. नतीजतन, वे हेलमेट नहीं पहन सकते. इसके अलावा, हेलमेट पहनने के नियम का उद्देश्य लोगों को सिर में गंभीर चोट लगने से बचाना है. सिख समुदाय के लिए उनकी पगड़ी जरूरी सुरक्षा देती है.

दुर्घटना की स्थिति में सिख व्यक्तियों की पगड़ी हेलमेट का काम करती है और उनके सिर को गंभीर चोटों से बचाने में मदद करती है. नतीजतन, सरकार ने इस समुदाय के लिए हेलमेट नियम से छूट दी है. इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति की कोई चिकित्सा स्थिति है जो उसे हेलमेट पहनने से रोकती है, तो उसे भी इस नियम से छूट दी गई है. हालांकि, छूट प्राप्त करने के लिए, उन्हें अपने दावे का समर्थन करने के लिए आवश्यक सबूत पेश करने होंगे.

भारत में हेलमेट कानून
भारत में हेलमेट विनियमन और कानून के अनुसार, देश में सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इस नियम की धारा 129 के अनुसार, यदि आप बिना हेलमेट के बाइक या कोई अन्य दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया जा सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि चार साल से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने. इसी तरह, दोपहिया वाहन के पीछे बैठे किसी भी सह-यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

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नई दिल्ली: यातायात नियम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं. इनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे ही एक नियम के तहत बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, देश में एक खास समूह ऐसा भी है जिसे इस नियम से पूरी तरह छूट दी गई है. ये लोग बिना रोके ट्रैफिक पुलिस के सामने बिना हेलमेट के बाइक चला सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उन्हें छूट दी है. जानिए ये लोग कौन हैं और सरकार ने इन्हें क्यों खास तरह की छूट दी है?

इन लोगों को हेलमेट पहने से मिली है छूट
हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की. भारत में सिख समुदाय के लोगों को हेलमेट नियम से छूट दी गई है. इसकी वजह यह है कि सिख अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी की कई परतों पर हेलमेट ठीक से फिट नहीं होता. नतीजतन, वे हेलमेट नहीं पहन सकते. इसके अलावा, हेलमेट पहनने के नियम का उद्देश्य लोगों को सिर में गंभीर चोट लगने से बचाना है. सिख समुदाय के लिए उनकी पगड़ी जरूरी सुरक्षा देती है.

दुर्घटना की स्थिति में सिख व्यक्तियों की पगड़ी हेलमेट का काम करती है और उनके सिर को गंभीर चोटों से बचाने में मदद करती है. नतीजतन, सरकार ने इस समुदाय के लिए हेलमेट नियम से छूट दी है. इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति की कोई चिकित्सा स्थिति है जो उसे हेलमेट पहनने से रोकती है, तो उसे भी इस नियम से छूट दी गई है. हालांकि, छूट प्राप्त करने के लिए, उन्हें अपने दावे का समर्थन करने के लिए आवश्यक सबूत पेश करने होंगे.

भारत में हेलमेट कानून
भारत में हेलमेट विनियमन और कानून के अनुसार, देश में सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इस नियम की धारा 129 के अनुसार, यदि आप बिना हेलमेट के बाइक या कोई अन्य दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया जा सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि चार साल से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने. इसी तरह, दोपहिया वाहन के पीछे बैठे किसी भी सह-यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है.

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