नई दिल्ली: इस साल 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट में सरकार ने कई नए नियमों की घोषणा की थी. इनमें से ज्यादातर नियम इनकम टैक्स से जुड़े हैं. ये नियम अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो ये खबर आपके लिए है.
1 अक्टूबर से ये नियम होंगे लागू
- F&O ट्रेड पर ज्यादा STT- फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) 1 अक्टूबर से बढ़ जाएगा. इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को केंद्रीय बजट में की थी. सरकार ने F&O ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों की भागीदारी पर अंकुश लगाने के लिए STT बढ़ाने का फैसला किया है. STT एक ऐसा टैक्स है जो सिक्योरिटीज की खरीद-बिक्री पर लगता है. सिक्योरिटीज में शेयर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस शामिल हैं. ऑप्शंस प्रीमियम पर STT बढ़कर 0.1 फीसदी हो जाएगा. फ्यूचर्स पर STT बढ़कर ट्रेड प्राइस का 0.02 फीसदी हो जाएगा.
- सरकारी बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस- 1 अक्टूबर से केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ बॉन्ड के ब्याज पर 10 फीसदी टीडीएस लागू होगा. इनमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी शामिल होंगे. इस साल केंद्रीय बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी. अभी तक सरकारी बॉन्ड टीडीएस के दायरे से बाहर थे.
- शेयर बायबैक पर टैक्स के नए नियम- शेयर बायबैक पर टैक्स के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. अब शेयर बायबैक में हिस्सा लेने वाले निवेशकों को कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना होगा. इससे पहले निवेशकों को शेयर बायबैक में हिस्सा लेने पर कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं देना पड़ता था.
- डायरेक्ट डिस्प्यूट टू विश्वास योजना 2024- आयकर विभाग की डायरेक्ट विवाद से विश्वास योजना 2024 अगले महीने की पहली तारीख से शुरू होगी. इस योजना के तहत टैक्सपेयर को कम जुर्माना और कम ब्याज देकर लंबित कर मामलों को निपटाने की सुविधा मिलेगी. जिन टैक्सपेयर के टैक्स मामले 22 जुलाई 2024 तक अपीलीय प्राधिकरणों, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
- आधार के लिए नए नियम- 1 अक्टूबर से स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन करने या आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नामांकन का यूज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सरकार ने पैन के दुरुपयोग के मामलों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है.