हैदराबाद : बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियमों में परिवर्तन किया गया है. नए नियमों के मुताबिक ऐसे खाते जिन्हें कानूनी अभिभावकों (legal guardians) या माता-पिता ने नहीं खोले थे, उन खातों को जारी रखने के लिए अब गार्जियनशिप को ट्रांसफर कराना होगा. योजना में नए नियम एक अक्टूबर से लागू हो जाएंगे.
दादा-दादी या नाना-नानी द्वारा खोले गए खाते
नए नियम के अनुसार अब दादा-दादी या नाना-नानी के द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों को कानूनी अभिभावक या माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा. बता दें कि पहले दादा-दादी के द्वारा पोतियों के लिए खोलने की प्रथा थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा.
अतिरिक्त खातों को बंद किया जाएगा
नए नियम के मुताबिक किसी भी परिवार में दो से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं तो अन्य खातों को बंद कर दिया जाएगा. इसका मकसद खातों के प्रबंधन में किसी भी प्रकार की होने वाली गड़बड़ी को रोकना है. साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि जो बेटियों के कानूनी अभिभावक हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकें.
बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी. इस योजना का मूल उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए फाइनेंस सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें.
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