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LTA का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जमा करें ये डॉक्यूमेंट्स - LTA Claim

LTA Claim : एलटीए, आमतौर पर आपके वेतन का एक घटक, छुट्टियों के दौरान आपकी यात्रा के खर्चों को कवर करता है. कर्मचारियों के साथ यात्रा करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए किए गए खर्च को भी छूट के रूप में अनुमति दी गई है. परिवार के सदस्यों में पति-पत्नी, बच्चे (1 अक्टूबर 1998 को या उसके बाद पैदा होने पर दो तक), आश्रित माता-पिता और आश्रित भाई-बहन शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर...

LTA Claim
LTA का लाभ लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जमा करें ये डॉक्यूमेंट्स
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By Sutanuka Ghoshal

Published : Mar 29, 2024, 1:36 PM IST

Updated : Mar 29, 2024, 2:06 PM IST

हैदराबाद: वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त होने में तीन दिन शेष हैं, ऐसे वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने अभी तक अपने अवकाश यात्रा भत्ते (एलटीए) का दावा नहीं किया है. उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत कर छूट का लाभ उठाने के लिए तुरंत अपने यात्रा डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए. बता दें, यह एलटीए नियोक्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली छूटों में से एक है.

एलटीए (अवकाश यात्रा भत्ता) छूट आयकर अधिनियम द्वारा दिया गया एक टैक्स बेनिफिट है, जो व्यक्तियों को घरेलू यात्रा के दौरान किए गए खर्चों पर छूट का दावा करने की अनुमति देता है. हालांकि, इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तियों को अपने नियोक्ता को यात्रा का प्रमाण देना होगा. इस प्रमाण में आम तौर पर यात्रा टिकट, बोर्डिंग पास और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं.

एलटीए क्या है?
एलटीए या अवकाश यात्रा भत्ता एक कर लाभ है जो नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को उनकी छुट्टियों के दौरान यात्रा व्यय से संबंधित करों पर बचत करने में मदद करने के लिए दिया जाता है. कर छूट का दावा करने के लिए अपने नियोक्ता को एलटीए प्रमाण जमा करने की समय सीमा आमतौर पर 31 मार्च है. इस समय सीमा को चूकने का मतलब यह हो सकता है कि आप कर लाभ से वंचित हो सकते हैं और आपको अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय एलटीए का दावा करना होगा, जो अधिक बोझिल हो सकता है.

हालांकि यह सच है कि आपके आईटीआर में एलटीए छूट का दावा करना परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन छूट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नियोक्ता को आवश्यक प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है. यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए छूट का दावा नहीं कर पाएंगे.

साफ शब्दों में समझें तो, एलटीए एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को यात्रा के लिए दिया जाने वाला भत्ता है. इस भत्ते का उपयोग परिवार के साथ या अकेले छुट्टी पर जाते समय किया जा सकता है. हालांकि, भरपाई प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी को अपने नियोक्ता को वास्तविक बिल देनी की जरुरत होती है. एलटीए के रूप में मिलने वाली राशि नियोक्ता और संगठन में कर्मचारी की स्थिति के अनुसार अलग होती है. हालांकि, इसकी एक पूर्व-निर्धारित सीमा है. इसलिए, शेष राशि पर आयकर की स्लैब दरों के तहत कर लगाया जाता है.

बता दें, कर्मचारी चार साल के ब्लॉक में दो बार एलटीए पर टैक्स छूट मांग सकते हैं. वर्तमान ब्लॉक 2022- 2025 तक है.

एलटीए क्लेम के नियम

  • एलटीए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को कवर नहीं करता है. हालांकि, कर्मचारी भारत में कहीं भी यात्रा करने पर कर छूट का दावा कर सकता है.
  • यदि कोई कर्मचारी किसी स्थान की यात्रा किए बिना नकद में एलटीए छूट प्राप्त करता है तो वह लागू नहीं होता है. इस स्थिति में, पूरी एलटीए राशि कर योग्य हो जाती है.
  • यहां तक कि कर्मचारी का परिवार भी कर्मचारी के साथ यात्रा कर सकता है और आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के तहत छूट का दावा कर सकता है. यहां, परिवार का मतलब कर्मचारी के पति या पत्नी, दो बच्चों तक और पूरी तरह से आश्रित भाई-बहन या माता-पिता से है.
  • टैक्स छूट के लिए केवल यात्रा की लागत को ही ध्यान में रखा जाता है. ऐसी कोई अन्य लागत नहीं है जो इस छूट के लिए योग्य हो.
  • एक कर्मचारी को एलटीए छूट के लिए यात्रा स्थान के लिए सबसे स्मौल रूट से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया चुनना होगा.
  • सबसे छोटे मार्ग से ए.सी. फस्ट क्लास का किराया छूट में माना जाता है.
  • एक कर्मचारी एलटीए छूट का दावा कर सकता है यदि मूल स्थान और डेस्टिनेशन स्थान रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है.
  • अगर गंतव्य स्थान रेल मार्ग (पूरी तरह या आंशिक रूप से) से नहीं जुड़ा है, लेकिन किसी और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ा है तो भी वह इसका दावा कर सकता है.
  • अगर मूल स्थान और डेस्टिनेशन रेल (पूर्ण या आंशिक रूप से) से जुड़ा नहीं है और किसी अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन (सार्वजनिक) प्रणाली से भी जुड़ा नहीं है, तो कर्मचारी छूट का दावा कर सकता है.

एलटीए गणना
चार साल के ब्लॉक में एक कर्मचारी केवल दो यात्राओं के लिए एलटीए का लाभ उठा सकता है. ब्लॉक वर्ष वित्तीय वर्ष से अलग होता है और एलटीए छूट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयकर विभाग द्वारा बनाया जाता है. अवकाश यात्रा भत्ते की गणना 1986 में शुरू हुई और इसमें चार साल शामिल हैं.

एलटीए का दावा कैसे करें

एलटीए का दावा करने से पहले, हमेशा वेतन संरचना की जांच करने की सिफारिश की जाती है क्योंकि यह एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के लिए भिन्न हो सकती है. जो लोग एलटीए छूट के लिए पात्र हैं, उन्हें आवश्यकताओं के अनुसार बिल/टिकट प्रदान करना होगा और उन सभी दस्तावेजों को नियोक्ता को जमा करना होगा.

अधिकांश कंपनियां एलटीए का दावा करने की तारीखें पहले ही घोषित कर देती हैं और फिर व्यक्ति को आवेदन पत्र भरना होता है, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं और इन दस्तावेजों को संगठन के खातों या एचआर टीम को भेजना होता है. नियोक्ता को कर देनदारियों की अंतिम गणना प्रदान करने से पहले एलटीए का दावा करना होगा.

उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 30,000 रुपये की एलटीए राशि लेने के लिए अधिकृत है, लेकिन वह केवल 20,000 रुपये का दावा करता है, तो एलटीए की लागू कटौती 20,000 रुपये और शेष राशि रुपये होगी. कर्मचारी की आय में .10,000 जोड़े जाएंगे. यह जोड़ा गया पैसा कर योग्य माना जाएगा.

कर छूट का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट

अवकाश यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए एक कर्मचारी को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे:-

  • यात्रा बिल के साथ एलटीए आवेदन पत्र.
  • टिकट (हवाई, ट्रेन, या अन्य सार्वजनिक परिवहन)

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हैदराबाद: वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त होने में तीन दिन शेष हैं, ऐसे वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने अभी तक अपने अवकाश यात्रा भत्ते (एलटीए) का दावा नहीं किया है. उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत कर छूट का लाभ उठाने के लिए तुरंत अपने यात्रा डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए. बता दें, यह एलटीए नियोक्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली छूटों में से एक है.

एलटीए (अवकाश यात्रा भत्ता) छूट आयकर अधिनियम द्वारा दिया गया एक टैक्स बेनिफिट है, जो व्यक्तियों को घरेलू यात्रा के दौरान किए गए खर्चों पर छूट का दावा करने की अनुमति देता है. हालांकि, इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तियों को अपने नियोक्ता को यात्रा का प्रमाण देना होगा. इस प्रमाण में आम तौर पर यात्रा टिकट, बोर्डिंग पास और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं.

एलटीए क्या है?
एलटीए या अवकाश यात्रा भत्ता एक कर लाभ है जो नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को उनकी छुट्टियों के दौरान यात्रा व्यय से संबंधित करों पर बचत करने में मदद करने के लिए दिया जाता है. कर छूट का दावा करने के लिए अपने नियोक्ता को एलटीए प्रमाण जमा करने की समय सीमा आमतौर पर 31 मार्च है. इस समय सीमा को चूकने का मतलब यह हो सकता है कि आप कर लाभ से वंचित हो सकते हैं और आपको अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय एलटीए का दावा करना होगा, जो अधिक बोझिल हो सकता है.

हालांकि यह सच है कि आपके आईटीआर में एलटीए छूट का दावा करना परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन छूट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नियोक्ता को आवश्यक प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है. यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं, तो आप उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए छूट का दावा नहीं कर पाएंगे.

साफ शब्दों में समझें तो, एलटीए एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को यात्रा के लिए दिया जाने वाला भत्ता है. इस भत्ते का उपयोग परिवार के साथ या अकेले छुट्टी पर जाते समय किया जा सकता है. हालांकि, भरपाई प्राप्त करने के लिए, कर्मचारी को अपने नियोक्ता को वास्तविक बिल देनी की जरुरत होती है. एलटीए के रूप में मिलने वाली राशि नियोक्ता और संगठन में कर्मचारी की स्थिति के अनुसार अलग होती है. हालांकि, इसकी एक पूर्व-निर्धारित सीमा है. इसलिए, शेष राशि पर आयकर की स्लैब दरों के तहत कर लगाया जाता है.

बता दें, कर्मचारी चार साल के ब्लॉक में दो बार एलटीए पर टैक्स छूट मांग सकते हैं. वर्तमान ब्लॉक 2022- 2025 तक है.

एलटीए क्लेम के नियम

  • एलटीए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को कवर नहीं करता है. हालांकि, कर्मचारी भारत में कहीं भी यात्रा करने पर कर छूट का दावा कर सकता है.
  • यदि कोई कर्मचारी किसी स्थान की यात्रा किए बिना नकद में एलटीए छूट प्राप्त करता है तो वह लागू नहीं होता है. इस स्थिति में, पूरी एलटीए राशि कर योग्य हो जाती है.
  • यहां तक कि कर्मचारी का परिवार भी कर्मचारी के साथ यात्रा कर सकता है और आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के तहत छूट का दावा कर सकता है. यहां, परिवार का मतलब कर्मचारी के पति या पत्नी, दो बच्चों तक और पूरी तरह से आश्रित भाई-बहन या माता-पिता से है.
  • टैक्स छूट के लिए केवल यात्रा की लागत को ही ध्यान में रखा जाता है. ऐसी कोई अन्य लागत नहीं है जो इस छूट के लिए योग्य हो.
  • एक कर्मचारी को एलटीए छूट के लिए यात्रा स्थान के लिए सबसे स्मौल रूट से इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया चुनना होगा.
  • सबसे छोटे मार्ग से ए.सी. फस्ट क्लास का किराया छूट में माना जाता है.
  • एक कर्मचारी एलटीए छूट का दावा कर सकता है यदि मूल स्थान और डेस्टिनेशन स्थान रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है.
  • अगर गंतव्य स्थान रेल मार्ग (पूरी तरह या आंशिक रूप से) से नहीं जुड़ा है, लेकिन किसी और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ा है तो भी वह इसका दावा कर सकता है.
  • अगर मूल स्थान और डेस्टिनेशन रेल (पूर्ण या आंशिक रूप से) से जुड़ा नहीं है और किसी अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन (सार्वजनिक) प्रणाली से भी जुड़ा नहीं है, तो कर्मचारी छूट का दावा कर सकता है.

एलटीए गणना
चार साल के ब्लॉक में एक कर्मचारी केवल दो यात्राओं के लिए एलटीए का लाभ उठा सकता है. ब्लॉक वर्ष वित्तीय वर्ष से अलग होता है और एलटीए छूट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयकर विभाग द्वारा बनाया जाता है. अवकाश यात्रा भत्ते की गणना 1986 में शुरू हुई और इसमें चार साल शामिल हैं.

एलटीए का दावा कैसे करें

एलटीए का दावा करने से पहले, हमेशा वेतन संरचना की जांच करने की सिफारिश की जाती है क्योंकि यह एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के लिए भिन्न हो सकती है. जो लोग एलटीए छूट के लिए पात्र हैं, उन्हें आवश्यकताओं के अनुसार बिल/टिकट प्रदान करना होगा और उन सभी दस्तावेजों को नियोक्ता को जमा करना होगा.

अधिकांश कंपनियां एलटीए का दावा करने की तारीखें पहले ही घोषित कर देती हैं और फिर व्यक्ति को आवेदन पत्र भरना होता है, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं और इन दस्तावेजों को संगठन के खातों या एचआर टीम को भेजना होता है. नियोक्ता को कर देनदारियों की अंतिम गणना प्रदान करने से पहले एलटीए का दावा करना होगा.

उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 30,000 रुपये की एलटीए राशि लेने के लिए अधिकृत है, लेकिन वह केवल 20,000 रुपये का दावा करता है, तो एलटीए की लागू कटौती 20,000 रुपये और शेष राशि रुपये होगी. कर्मचारी की आय में .10,000 जोड़े जाएंगे. यह जोड़ा गया पैसा कर योग्य माना जाएगा.

कर छूट का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट

अवकाश यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए एक कर्मचारी को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे:-

  • यात्रा बिल के साथ एलटीए आवेदन पत्र.
  • टिकट (हवाई, ट्रेन, या अन्य सार्वजनिक परिवहन)

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Last Updated : Mar 29, 2024, 2:06 PM IST
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