नई दिल्ली: सितंबर का महीना खत्म हो चुका है और आज से अक्टूबर की शुरुआत हो गई है. 1 अक्टूबर से आम आदमी की जेब और जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल गए हैं. ऐसे में आपको इन नियमों में हुए बदलावों के बारे में जानना चाहिए कि 1 अक्टूबर से क्या नए बदलाव होने जा रहे हैं. दरअसल, 1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना, आधार कार्ड, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों समेत कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.
- न्यूनतम मजदूरी दर- दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के महंगाई भत्ते (वीडीए) को अपडेट करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है.
- टोल टैक्स- 1 अक्टूबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है. यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से टोल की दरें बढ़ा दी गई हैं. नई बढ़ी हुई दरों में दोपहिया, तिपहिया और रजिस्टर्ड ट्रैक्टर से 247.50 रुपये लिए जाएंगे. वहीं, कार, जीप, वैन और हल्के वाहनों से 486.75 रुपये और बस और ट्रकों से 1,542.75 रुपये लिए जाएंगे.
- टीडीएस- आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोर्स पर टैक्स कटौती (टीडीएस) के नियमों में बदलाव की घोषणा की थी, जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं. अब अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक कमा रहे हैं, तो आपको 10 फीसदी टीडीएस देना होगा.
- बोनस शेयर- बोनस शेयर क्रेडिट पर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. बोनस शेयर जल्द ही क्रेडिट किए जाएंगे और उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी. बोनस शेयरों में ट्रेडिंग रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ही शुरू होगी. बोनस शेयर क्रेडिट पर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे.
- एसटीटी- 1 अक्टूबर से शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) की नई दर लागू होगी. अब ऑप्शन की बिक्री पर प्रीमियम पर 0.1 फीसदी एसटीटी लगेगा, जो पहले 0.0625 फीसदी था. वहीं, वायदा की बिक्री पर कारोबार मूल्य का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में देना होगा, जो पहले 0.0125 फीसदी था.
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)- 1 अक्टूबर से बेटियों के कानूनी अभिभावक ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनके खातों का संचालन कर सकेंगे. नए नियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला है और वह उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो उसे यह खाता बेटी के कानूनी अभिभावक या माता-पिता को ट्रांसफर करना होगा.
- आधार कार्ड- 1 अक्टूबर 2024 से पैन-आधार से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है. पैन आवंटन और आयकर रिटर्न के लिए आवेदन फॉर्म में आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा. सरकार ने डुप्लीकेशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया है.
- पीपीएफ- पिछले महीने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. ये दिशा-निर्देश 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं. नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर उनके 18 साल का होने तक बचत खाते का ब्याज मिलेगा. वहीं, अगर आपके पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर ही योजना की दर के अनुसार ब्याज मिलेगा. इसके अलावा, अन्य पीपीएफ खातों में जमा राशि पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
- बीएसई/एनएसई ट्रांजैक्शन चार्ज- देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने नकद और एफएंडओ सौदों के लिए अपने ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है. बीएसई ने इक्विटी एफएंडओ सेगमेंट में सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रांजैक्शन टैक्स को संशोधित कर 3,250 रुपये प्रति करोड़ प्रीमियम टर्नओवर कर दिया है. वहीं, सेंसेक्स 50 और स्टॉक ऑप्शन में ट्रांजैक्शन चार्ज हर एक करोड़ रुपये प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर 500 रुपये है. एनएसई ने भी 1 अक्टूबर से अलग-अलग सेगमेंट के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है. नकद में 1 लाख रुपये के ट्रेड वैल्यू पर दोनों तरफ 2.97 रुपये का चार्ज लगेगा.
- एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड- 1 अक्टूबर से एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए भी नए नियम लागू होंगे. अगर आप एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल उत्पादों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने की सीमा तय कर दी गई है, जिसके चलते कार्डधारक महीने में एक बार ही इन रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल कर पाएंगे.