ETV Bharat / business

क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियम में RBI नें किया बदलाव, ग्राहकों को होगा फायदा, जाने कैसे

RBI- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने में ग्राहकों के लिए अधिक चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए हैं. इसमें नए आदेश के साथ लेंडर और कार्ड नेटवर्क के बीच व्यवस्था को संशोधित किया है. पढ़ें पूरी खबर...

Credit card
क्रेडिट कार्ड
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 6, 2024, 11:26 AM IST

Updated : Mar 6, 2024, 11:46 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड नेटवर्क द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने में ग्राहकों के लिए अधिक चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई के अनुसार, ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं के साथ सहयोग करते हैं. ग्राहक के कार्ड के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाए, इसका निर्णय कार्ड जारीकर्ता द्वारा किया जाता है, चाहे वह बैंक हो या गैर-बैंक संस्थान, और जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के बीच समझौते से प्रभावित होता है.

समीक्षा करने पर, आरबीआई ने पाया कि कार्ड नेटवर्क और इश्यूअर के बीच कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के विकल्पों को सीमित कर रही है.

Credit card
क्रेडिट कार्ड

पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के तहत आरबीआई ने दिए निर्देश,

  1. सबसे पहला कार्ड इश्यूअर कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो.
  2. दूसरा, कार्ड इश्यूअर अपने एलिजिबल कस्टमर को जारी करने के समय मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से चुनने का अप्शन देंगे. मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह चॉइस अगले रिन्यूअल के समय दिया जा सकता है.

इंस्ट्रक्शन ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क को इस प्रकार डिफाइन करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई, लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे, और वीजा वर्ल्डवाइड पीटीई.

Credit card
क्रेडिट कार्ड

आरबीआई ने कहा कि कार्ड इश्यूअर और नेटवर्क दोनों को मौजूदा समझौतों, संशोधन या रिन्यूअल के साथ-साथ नए समझौतों में इन आवश्यकताओं का पालन करना होगा.

Credit card
क्रेडिट कार्ड

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि ये निर्देश 10 लाख से कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड इश्यूअर पर लागू नहीं होते हैं.

इश्यूअर जो अपने खुद के ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें सर्कुलर से छूट दी गई है. जारी करने के समय ग्राहक की पसंद के संबंध में निर्देश 6 मार्च, 2024 से छह महीने बाद लागू होंगे.

ये भी पढ़ें-

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कार्ड नेटवर्क द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने में ग्राहकों के लिए अधिक चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई के अनुसार, ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं के साथ सहयोग करते हैं. ग्राहक के कार्ड के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाए, इसका निर्णय कार्ड जारीकर्ता द्वारा किया जाता है, चाहे वह बैंक हो या गैर-बैंक संस्थान, और जारीकर्ता और कार्ड नेटवर्क के बीच समझौते से प्रभावित होता है.

समीक्षा करने पर, आरबीआई ने पाया कि कार्ड नेटवर्क और इश्यूअर के बीच कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के विकल्पों को सीमित कर रही है.

Credit card
क्रेडिट कार्ड

पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के तहत आरबीआई ने दिए निर्देश,

  1. सबसे पहला कार्ड इश्यूअर कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो.
  2. दूसरा, कार्ड इश्यूअर अपने एलिजिबल कस्टमर को जारी करने के समय मल्टीपल कार्ड नेटवर्क में से चुनने का अप्शन देंगे. मौजूदा कार्डधारकों के लिए, यह चॉइस अगले रिन्यूअल के समय दिया जा सकता है.

इंस्ट्रक्शन ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क को इस प्रकार डिफाइन करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई, लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे, और वीजा वर्ल्डवाइड पीटीई.

Credit card
क्रेडिट कार्ड

आरबीआई ने कहा कि कार्ड इश्यूअर और नेटवर्क दोनों को मौजूदा समझौतों, संशोधन या रिन्यूअल के साथ-साथ नए समझौतों में इन आवश्यकताओं का पालन करना होगा.

Credit card
क्रेडिट कार्ड

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि ये निर्देश 10 लाख से कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड इश्यूअर पर लागू नहीं होते हैं.

इश्यूअर जो अपने खुद के ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें सर्कुलर से छूट दी गई है. जारी करने के समय ग्राहक की पसंद के संबंध में निर्देश 6 मार्च, 2024 से छह महीने बाद लागू होंगे.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : Mar 6, 2024, 11:46 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.