नई दिल्ली: पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक पैन कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है. बता दें कि पैन कार्ड को सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर माना जाता है. आधार के साथ पैन कार्ड को जोड़ना जरुरी है, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल हिसट्री को ट्रैक किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि पैन कार्ड की भी एक्सपायरी होती है? अगर पैन कार्ड की वैलिडिटी पर गौर पर नहीं किया तो जान लीजिए कब तक वैलिड रहेगा आपका पैन कार्ड?
पैन की एक्सपायरी
आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाते और डीमैट खाते खोलने जैसे कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है. लेकिन कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि क्या पैन कार्ड कभी समाप्त हो जाता है या उसे अपडेट की आवश्यकता होती है. अच्छी खबर यह है कि एक बार आपके पास पैन कार्ड होने के बाद, यह जीवन भर के लिए वैध होता है. इसे अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. एकमात्र परिस्थिति जब पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है, वह कार्डधारक की मृत्यु के बाद है. इसलिए, एक बार जारी होने के बाद, पैन कार्ड आपके शेष जीवन के लिए वैध रहता है.
स्कैमर्स से रहे सावधान
पैन कार्ड के एक्सपायरी के कुछ भ्रम सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जो अक्सर लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से स्कैमर्स द्वारा फैलाए जाते हैं. वे कॉल या मैसेज के माध्यम से आपके पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए आपको धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं. आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे जाल में नहीं फंसना चाहिए.
एक बार ही अपडेट होगा पैन
पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जो बड़े अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला से शुरू होता है. इसमें कार्ड होल्डर का साइन, फोटो और पता भी होता है. पैन कार्ड नंबर अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आप कार्ड पर अन्य जानकारी को आवश्यकतानुसार अपडेट कर सकते हैं. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A के तहत, एक व्यक्ति को केवल एक ही पैन कार्ड रखने की अनुमति है.
इस नियम के उल्लघंन पर लग सकता है फाइन
अगर आपके नाम पर पहले से ही पैन कार्ड जारी है, तो आप नए के लिए आवेदन नहीं कर सकते. ऐसा करना धारा 139A का उल्लंघन होगा और इसके परिणामस्वरूप 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.