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बाइक या स्कूटर चलाने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना कट जायेगी जेब - New Traffic Rule

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 11, 2024, 1:31 PM IST

Updated : Aug 11, 2024, 2:19 PM IST

New Traffic Rule- सरकार स्कूटर और बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाता है. साथ ही अपने पीछे बिना हेलमेट को किसी को बैठाकर स्कूटर या बाइक चलाता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. यह नियम विशाखापत्तनम शहर में लागू होगा. पढ़ें पूरी खबर...

Traffic Rule
ट्रैफिक नियम (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS Photo)

विशाखापत्तनम: अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और आप रोजाना इसी पर सवार होकर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापत्तनम में एक नया नियम लागू होने जा रहा है. अब स्कूटर या बाइक चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति को हर हाल में हेलमेट पहनना होगा.

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्कूटर पर पीछे बैठकर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका पालन नहीं होता.

स्कूटर पर पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना होगा
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 1 सितंबर से विशाखापत्तनम में स्कूटर पर पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना होगा. शहर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर, जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद और शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने हाल ही में एक बैठक की. उन्होंने कहा कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना
विशाखापत्तनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1035 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है. हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी निर्देश दिए गए. बताया गया कि आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू है.

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विशाखापत्तनम: अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और आप रोजाना इसी पर सवार होकर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापत्तनम में एक नया नियम लागू होने जा रहा है. अब स्कूटर या बाइक चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति को हर हाल में हेलमेट पहनना होगा.

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्कूटर पर पीछे बैठकर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका पालन नहीं होता.

स्कूटर पर पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना होगा
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 1 सितंबर से विशाखापत्तनम में स्कूटर पर पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना होगा. शहर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर, जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद और शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने हाल ही में एक बैठक की. उन्होंने कहा कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना
विशाखापत्तनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1035 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है. हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी निर्देश दिए गए. बताया गया कि आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहनें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू है.

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Last Updated : Aug 11, 2024, 2:19 PM IST
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