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एक क्लिक में जानिए जनधन योजना की पूरी डिटेल, आज ही पूरे हुए हैं दस साल - Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 28, 2024, 11:23 AM IST

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana- देश में जनधन खातों की शुरुआत को आज 10 साल पूरे हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान 28 अगस्त 2024 को गरीबों को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के उद्देशय से इसकी शुरुआत की थी. जानें जनधन योजना के लाभ और कैसे खुलवाएं जनधन योजना? पढ़ें पूरी खबर...

PRADHAN MANTRI JAN DHAN YOJANA
जनधन योजना को दस साल पूरे (Canva)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, जैसे कि बुनियादी बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, लोन, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत, बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय संवाददाता (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है.

जन-धन योजना के लाभ

  1. बैंक खाता न रखने वाले व्यक्ति के लिए एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोला जाता है.
  2. पीएमजेडीवाई खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.
  3. पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है.
  4. पीएमजेडीवाई खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है.
  5. पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया) उपलब्ध है.
  6. पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा उपलब्ध है.
  7. पीएमजेडीवाई खाते डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र हैं.

जन-धन योजना के लिए एलिजिबिलिटी

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.
  • अगर दस वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग आवेदन करते हैं, तो उन्हें अपने PMJDY खाते के प्रबंधन के लिए अपने कानूनी अभिभावकों से सहायता की आवश्यकता होगी.

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार
  2. सरकारी पहचान प्रमाण (वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड)
  3. स्थायी पते का प्रमाण (पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/पानी बिल)
  4. पासपोर्ट आकार का फोटो
  5. भरा हुआ और साइन पीएमजेडीवाई खाता खोलने का फॉर्म
  6. नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज

जन-धन योजना के लिए अप्लाई कैसे करें?

  1. PMJDY के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
  2. ई-डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर, आपको खाता खोलने के फॉर्म के लिए लाइव लिंक मिलेंगे. आवेदक इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक्सेस कर सकते हैं. उपयुक्त भाषा विकल्प पर क्लिक करें.
  3. इससे PDF प्रारूप में फॉर्म खुल जाएगा. इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.
  4. बैंक शाखा, शहर/गांव का नाम, ब्लॉक/जिला, आधार संख्या, पेशा, वार्षिक आय, किसान क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स और अन्य सहित अपने सभी बैंक और व्यक्तिगत डेटा के साथ मैन्युअल रूप से फॉर्म भरें.
  5. एक बार जब आप इसे भर लें, तो अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और इसे जमा करें.
  6. फॉर्म जमा करते समय, आपको जन धन योजना के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

ये भी पढ़ें- जनधन योजना के 10 साल पूरे, जानें कितने खाते खुले और कितने रुपये हुए जमा - Jan Dhan Yojana

स्वतंत्रता दिवस विशेष: प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल - 78th independence day celebration

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, जैसे कि बुनियादी बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, लोन, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत, बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय संवाददाता (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है.

जन-धन योजना के लाभ

  1. बैंक खाता न रखने वाले व्यक्ति के लिए एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोला जाता है.
  2. पीएमजेडीवाई खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.
  3. पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है.
  4. पीएमजेडीवाई खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है.
  5. पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया) उपलब्ध है.
  6. पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा उपलब्ध है.
  7. पीएमजेडीवाई खाते डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र हैं.

जन-धन योजना के लिए एलिजिबिलिटी

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.
  • अगर दस वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग आवेदन करते हैं, तो उन्हें अपने PMJDY खाते के प्रबंधन के लिए अपने कानूनी अभिभावकों से सहायता की आवश्यकता होगी.

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार
  2. सरकारी पहचान प्रमाण (वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड)
  3. स्थायी पते का प्रमाण (पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/टेलीफोन बिल/पानी बिल)
  4. पासपोर्ट आकार का फोटो
  5. भरा हुआ और साइन पीएमजेडीवाई खाता खोलने का फॉर्म
  6. नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज

जन-धन योजना के लिए अप्लाई कैसे करें?

  1. PMJDY के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
  2. ई-डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर, आपको खाता खोलने के फॉर्म के लिए लाइव लिंक मिलेंगे. आवेदक इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक्सेस कर सकते हैं. उपयुक्त भाषा विकल्प पर क्लिक करें.
  3. इससे PDF प्रारूप में फॉर्म खुल जाएगा. इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.
  4. बैंक शाखा, शहर/गांव का नाम, ब्लॉक/जिला, आधार संख्या, पेशा, वार्षिक आय, किसान क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स और अन्य सहित अपने सभी बैंक और व्यक्तिगत डेटा के साथ मैन्युअल रूप से फॉर्म भरें.
  5. एक बार जब आप इसे भर लें, तो अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और इसे जमा करें.
  6. फॉर्म जमा करते समय, आपको जन धन योजना के लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

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