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पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है कमाल, पैसा लगा दिया तो खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन - Senior Citizen Savings Scheme

Senior Citizen Savings Scheme- सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अक्सर सुरक्षा और बुढ़ापे की टेंशन को खत्म करने के लिए निवेश होता है. इसमें 5 साल के लिए निवेश कर सकते है. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर निवेश की गई राशि पर 8.2 फीसदी के हिसाब से ब्याज दर का लाभ मिलता है. इसके साथ ही इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के इंवेस्ट पर टैक्स छूट मिलता है. पढ़ें पूरी खबर...

Senior Citizen Savings Scheme
सेविंग (प्रतीकात्मक फोटो) (Canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2024, 6:01 AM IST

नई दिल्ली: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस) मुख्य रूप से भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. यह योजना सुरक्षा और कर बचत लाभों के साथ आय भी देती है. 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) क्या है?
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) एक सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति लाभ स्कीम है. भारत में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक इस योजना में व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से एकमुश्त निवेश कर सकते हैं और कर लाभ के साथ नियमित इनकम प्राप्त कर सकते हैं. यह एक डाकघर बचत योजना है. एससीएसएस का लाभ पाने के लिए वरिष्ठ नागरिक एससीएसएस खाता खोल सकते हैं. वे डाकघर शाखा या अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं.

  • एससीएसएस एक सरकार समर्थित योजना है. इसलिए, निवेश की गई राशि सुरक्षित है और इसकी परिपक्वता पर रिटर्न की गारंटी है.
  • एससीएसएस खाता खोलने वाले व्यक्तियों को मूल जमा राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है. उन्हें अपनी जमा राशि पर तिमाही ब्याज मिलेगा. ब्याज भुगतान किसी व्यक्ति के खाते में अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की पहली तारीख को जमा किया जाएगा.
  • एक लाख रुपये से कम राशि होने पर कोई व्यक्ति नकद में पैसा जमा कर सकता है. जब जमा राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो, तो व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान करना चाहिए.
  • SCSS की मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष है. हालांकि, व्यक्ति आवेदन जमा करके परिपक्वता अवधि को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं. मैच्योरिटी अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पिछले वर्ष में दिया जाना चाहिए.
  • न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये है. जमा 1,000 रुपये के गुणकों में किया जा सकता है.

एससीएसएस के लिए एलिजिबिलिटी

  1. 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति.
  2. 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम के सेवानिवृत्त नागरिक कर्मचारी. हालांकि, निवेश सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए.
  3. 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी. हालांकि, निवेश सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए.
  4. नॉन-रेसिडेंट इंडियन (एनआरआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एससीएसएस खोलने के लिए पात्र नहीं हैं.

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नई दिल्ली: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस) मुख्य रूप से भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. यह योजना सुरक्षा और कर बचत लाभों के साथ आय भी देती है. 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन है.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) क्या है?
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) एक सरकार समर्थित सेवानिवृत्ति लाभ स्कीम है. भारत में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक इस योजना में व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से एकमुश्त निवेश कर सकते हैं और कर लाभ के साथ नियमित इनकम प्राप्त कर सकते हैं. यह एक डाकघर बचत योजना है. एससीएसएस का लाभ पाने के लिए वरिष्ठ नागरिक एससीएसएस खाता खोल सकते हैं. वे डाकघर शाखा या अधिकृत बैंक में खाता खोल सकते हैं.

  • एससीएसएस एक सरकार समर्थित योजना है. इसलिए, निवेश की गई राशि सुरक्षित है और इसकी परिपक्वता पर रिटर्न की गारंटी है.
  • एससीएसएस खाता खोलने वाले व्यक्तियों को मूल जमा राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज मिलता है. उन्हें अपनी जमा राशि पर तिमाही ब्याज मिलेगा. ब्याज भुगतान किसी व्यक्ति के खाते में अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की पहली तारीख को जमा किया जाएगा.
  • एक लाख रुपये से कम राशि होने पर कोई व्यक्ति नकद में पैसा जमा कर सकता है. जब जमा राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो, तो व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान करना चाहिए.
  • SCSS की मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष है. हालांकि, व्यक्ति आवेदन जमा करके परिपक्वता अवधि को 3 और वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं. मैच्योरिटी अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पिछले वर्ष में दिया जाना चाहिए.
  • न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये है. जमा 1,000 रुपये के गुणकों में किया जा सकता है.

एससीएसएस के लिए एलिजिबिलिटी

  1. 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति.
  2. 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम के सेवानिवृत्त नागरिक कर्मचारी. हालांकि, निवेश सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए.
  3. 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी. हालांकि, निवेश सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए.
  4. नॉन-रेसिडेंट इंडियन (एनआरआई) और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एससीएसएस खोलने के लिए पात्र नहीं हैं.

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