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अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस तो मोदी सरकार दे रही 50 लाख का लोन, ऐसे करें अप्लाई - How to Apply for PMEGP Scheme

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 25, 2024, 6:01 AM IST

How to Apply for PMEGP Scheme- बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि वे बिजनेस करें, लेकिन निवेश के लिए पैसे नहीं होते. ऐसे लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर है. केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से एक योजना लेकर आई है. इसके जरिए आप 50 लाख तक का लोन पा सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

How to Apply for PMEGP Scheme
(प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत के ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के इरादे से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है. पहले केंद्र दो तरह की योजनाएं चलाता था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना. इन दोनों योजनाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) में मिला दिया गया है

पीएमईजीपी का उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं/परियोजनाओं/सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी के अवसर देना है.

किस लिए मिलता है लोन
नई स्थापित लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग यूनिट को उद्योग के स्तर तक लोन दिया जाता है. हालांकि इस योजना में पहले से स्थापित पुरानी इकाइयों के विस्तार और रेस्टोरेशन के लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा. साथ ही यह योजना नकारात्मक उद्योगों की सूची में शामिल लोगों पर लागू नहीं है. केंद्र सरकार ने इस योजना को 2026 तक लागू करने का फैसला किया है.

कितना लोन मिल सकता है?
इस योजना के तहत नई विनिर्माण इकाई के लिए 10 लाख रुपये प्रति इकाई है. 50 लाख तक का लोन. सेवा इकाइयों के मामले में 20 लाख रुपए तक की लोन सुविधा दी जाएगी.

सब्सिडी कितनी मिलती है?
अगर आवेदक एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली परियोजनाओं को अधिकतम 35 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी. वहीं, शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 25 फीसदीकी छूट दी गई है. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाई के लिए 25 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 15 फीसदी सब्सिडी मिलेगी.

पीएमईजीपी योजना के लिए एलिजिबिलिटी

  • 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग पात्र हैं.
  • कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
  • स्वयं सहायता समूह पात्र हैं.
  • एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है.

पीएमईजीपी आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट

  • पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन, साथ में आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आपकी प्रोपोज्ड यूनिट के लिए परियोजना रिपोर्ट
  • पहचान पत्र, आपके पते से संबंधित पता प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • विशेष कैटेगरी के मामले में प्रमाण पत्र
  • केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, पीएचसी के लिए प्रमाण पत्र

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत के ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के इरादे से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है. पहले केंद्र दो तरह की योजनाएं चलाता था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना. इन दोनों योजनाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) में मिला दिया गया है

पीएमईजीपी का उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाओं/परियोजनाओं/सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी के अवसर देना है.

किस लिए मिलता है लोन
नई स्थापित लघु, सूक्ष्म और कुटीर उद्योग यूनिट को उद्योग के स्तर तक लोन दिया जाता है. हालांकि इस योजना में पहले से स्थापित पुरानी इकाइयों के विस्तार और रेस्टोरेशन के लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा. साथ ही यह योजना नकारात्मक उद्योगों की सूची में शामिल लोगों पर लागू नहीं है. केंद्र सरकार ने इस योजना को 2026 तक लागू करने का फैसला किया है.

कितना लोन मिल सकता है?
इस योजना के तहत नई विनिर्माण इकाई के लिए 10 लाख रुपये प्रति इकाई है. 50 लाख तक का लोन. सेवा इकाइयों के मामले में 20 लाख रुपए तक की लोन सुविधा दी जाएगी.

सब्सिडी कितनी मिलती है?
अगर आवेदक एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली परियोजनाओं को अधिकतम 35 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी. वहीं, शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 25 फीसदीकी छूट दी गई है. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाई के लिए 25 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 15 फीसदी सब्सिडी मिलेगी.

पीएमईजीपी योजना के लिए एलिजिबिलिटी

  • 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग पात्र हैं.
  • कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
  • स्वयं सहायता समूह पात्र हैं.
  • एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है.

पीएमईजीपी आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट

  • पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन, साथ में आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आपकी प्रोपोज्ड यूनिट के लिए परियोजना रिपोर्ट
  • पहचान पत्र, आपके पते से संबंधित पता प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • विशेष कैटेगरी के मामले में प्रमाण पत्र
  • केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, पीएचसी के लिए प्रमाण पत्र

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