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10 रुपए का सिक्का लेने से मना किया तो हो सकती है कार्रवाई, जानें कैसे - 10 Rupees Coin - 10 RUPEES COIN

देश के कई शहरों में दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से कतरा रहे हैं. लोग इन सिक्कों को लेकर अलग-अलग तर्क देते हैं.

10 Rupees Coin
10 रुपए का सिक्का (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 5, 2024, 7:00 AM IST

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि 10 रुपये का सिक्का अपने अलग-अलग डिजाइन की वजह से नकली है. साथ ही यह भी कहा गया कि 10 रुपये का सिक्का अमान्य है. इस अफवाह पर लोग सालों से यकीन करते आ रहे हैं. इसी वजह से छोटे-मोटे दुकानदारों से लेकर व्यापारी और बस ऑपरेटर तक हर जगह 10 रुपये के सिक्के लेने से मना करते हैं. इस वजह से आम लोग भी 10 रुपये के सिक्के लेने और रखने से कतरा रहे हैं.

अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने कई फैसले लिए, जैसे राज्य सरकारों को परिवहन कर्मचारियों से 10 रुपये के सिक्के खरीदने के निर्देश देना. इस बारे में जागरूकता पोस्टर लगाना, सभी बैंकों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करना. लेकिन जागरूकता के लिए जितना भी प्रयास किया गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला. अभी भी दुकानदार से लेकर व्यापारी तक 10 रुपये के सिक्के लेने से मना करते है.

हालांकि, 10 रुपये का सिक्का चलन में है और कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता. ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि करेंसी लेने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. आइए आपको बताते हैं कि 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करने पर दुकानदार पर क्या कार्रवाई हो सकती है.

सिक्का लेने से क्यों मना करते हैं?
देश के कई शहरों में दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर देते हैं. इससे लोगों को काफी परेशानी होती है. सिक्के न लेने के पीछे वजह यह होती है कि 10 रुपये का सिक्का नकली है या यह सिक्का अब चलन में नहीं है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कानूनी अपराध है. अगर कोई आपसे 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करता है तो आप ऐसे लोगों की शिकायत कर सकते हैं. उन्हें इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है.

भारतीय दंड संहिता क्या कहता है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E के तहत नोट या सिक्के की जाली छपाई, नकली नोट या सिक्के का चलन, असली सिक्के लेने से मना करना अपराध है. इन धाराओं के तहत जुर्माना, कारावास या दोनों लगाने का प्रावधान है. अगर कोई आपसे सिक्का लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ जरूरी सबूतों के साथ कार्रवाई कर सकते हैं.

सिक्का लेने से मना करने वाले व्यक्ति (अगर सिक्का चलन में है) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है. उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में रिजर्व बैंक से भी शिकायत की जा सकती है. इसके बाद दुकानदार या सिक्के लेने से मना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि 10 रुपये का सिक्का अपने अलग-अलग डिजाइन की वजह से नकली है. साथ ही यह भी कहा गया कि 10 रुपये का सिक्का अमान्य है. इस अफवाह पर लोग सालों से यकीन करते आ रहे हैं. इसी वजह से छोटे-मोटे दुकानदारों से लेकर व्यापारी और बस ऑपरेटर तक हर जगह 10 रुपये के सिक्के लेने से मना करते हैं. इस वजह से आम लोग भी 10 रुपये के सिक्के लेने और रखने से कतरा रहे हैं.

अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने कई फैसले लिए, जैसे राज्य सरकारों को परिवहन कर्मचारियों से 10 रुपये के सिक्के खरीदने के निर्देश देना. इस बारे में जागरूकता पोस्टर लगाना, सभी बैंकों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करना. लेकिन जागरूकता के लिए जितना भी प्रयास किया गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला. अभी भी दुकानदार से लेकर व्यापारी तक 10 रुपये के सिक्के लेने से मना करते है.

हालांकि, 10 रुपये का सिक्का चलन में है और कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता. ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि करेंसी लेने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. आइए आपको बताते हैं कि 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करने पर दुकानदार पर क्या कार्रवाई हो सकती है.

सिक्का लेने से क्यों मना करते हैं?
देश के कई शहरों में दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर देते हैं. इससे लोगों को काफी परेशानी होती है. सिक्के न लेने के पीछे वजह यह होती है कि 10 रुपये का सिक्का नकली है या यह सिक्का अब चलन में नहीं है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कानूनी अपराध है. अगर कोई आपसे 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करता है तो आप ऐसे लोगों की शिकायत कर सकते हैं. उन्हें इस अपराध के लिए सजा भी हो सकती है.

भारतीय दंड संहिता क्या कहता है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E के तहत नोट या सिक्के की जाली छपाई, नकली नोट या सिक्के का चलन, असली सिक्के लेने से मना करना अपराध है. इन धाराओं के तहत जुर्माना, कारावास या दोनों लगाने का प्रावधान है. अगर कोई आपसे सिक्का लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ जरूरी सबूतों के साथ कार्रवाई कर सकते हैं.

सिक्का लेने से मना करने वाले व्यक्ति (अगर सिक्का चलन में है) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है. उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में रिजर्व बैंक से भी शिकायत की जा सकती है. इसके बाद दुकानदार या सिक्के लेने से मना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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