नई दिल्ली: भारत में पेंशन योजनाओं की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का नाम दिमाग में आता है. इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कैश सहित मासिक पेंशन देना है. लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है. EPF एक ब्याज दर आधारित गारंटीड रिटर्न योजना है. NPS एक बाजार आधारित निवेश योजना है. लेकिन क्या कई कर्मचारियों के लिए EPF खाते में मौजूद कैश को NPS योजना में ट्रांसफर किया जा सकता है? इसके लिए प्रॉसेस क्या है? जानते है इस खबर के माध्यम से.
राष्ट्रीय पेंशन योजना एक बाजार से जुड़ी योजना है. इसमें लंबे समय में EPF से बेहतर रिटर्न दे सकता है. इसलिए कुछ लोग EPF की राशि को NPS में ट्रांसफर करने की उम्मीद करते हैं. अब आइए जानें कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं. इससे पहले आइए EPF और NPS योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं.
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF)- कोई भी सरकारी या निजी कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 12 फीसदी PF खाते में अंशदान के रूप में देता है. नियोक्ता भी उतनी ही राशि कर्मचारी के PF खाते में जमा करता है. ईपीएफओ इस ईपीएफ जमा पर 8.25 फीसदी वार्षिक कंपाउंट इंटरेस्ट मिलता है. साथ ही ईपीएफ ग्राहकों के लिए कर छूट भी है. ईपीएफ जमाकर्ताओं को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक कर छूट है.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)- 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं. खाता पैन, बैंक विवरण के माध्यम से प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस-सर्विस प्रोवाइडर्स (पीओपी-एसपी) या ईएनपीएस वेबसाइट के माध्यम से खोला जा सकता है. एनपीएस में दो प्रकार के खाते हैं. इनमें टियर-1 खातों के लिए लॉक-इन अवधि होती है. इसका मतलब है कि निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक निवेश की निकासी की कोई संभावना नहीं है. दूसरा टियर-II खाता है। इसमें कोई लॉक-इन अवधि नहीं है.
क्या कोई EPF से NPS में पैसे ट्रांसफर कर सकता है?
कर्मचारी अपने EPF अकाउंट में मौजूद कैश को टियर-1 NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है. इसके लिए उसे अपने नियोक्ता को एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर फॉर्म जमा करना होगा. यह फॉर्म नियोक्ता द्वारा EPFO ऑफिस को भेजा जाता है.
- प्राइवेट कर्मचारी के मामले में, चेक/DD का नाम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, कलेक्शन अकाउंट-NPS ट्रस्ट - सब्सक्राइबर का नाम - परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के नाम से होना चाहिए.
- सरकारी कर्मचारी के मामले में चेक/DD का नाम नोडल ऑफिस का नाम - नियोक्ता का नाम - परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) के नाम से होना चाहिए. इससे EPFO आपके PF अकाउंट में मौजूद कैश को NPS में ट्रांसफर कर देगा.