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क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपने गलती कर दी हैं? ऐसे कर सकते हैं करेक्शन - Revised ITR Return

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 28, 2024, 11:32 AM IST

Revised ITR Return- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट में कुछ ही दिन बचे हैं. काफी लोग आईटीआर फाइल कर चुके है. कई बार ITR फाइल करते वक्त गलती हो जाती है. ऐसे में इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट का नोटिस आता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो टेंशन न लें. आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दें. जानें रिवाइज्ड ITR दाखिल करने के स्टेप. पढ़ें पूरी खबर...

Revised ITR Return
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Getty Image)

नई दिल्ली: इनकम टैक्स फाइल करने से पहले जरुरी जानकारी लेनी चाहिए. आज के समय में सैलरीड क्लास के ज्यादातर लोग खुद ही ITR फाइल करते हैं. इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंचट की तरफ से समय-समय पर ITR फाइल करने को लेकर अपडेट आती है. अगर ITR फाइल करते समय कई बार गलती हो जाती है. ऐसे में इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट का नोटिस आता है. यह नोटिस ITR फाइल करने के लगभग 1 महीने में आ जाता है. तब तक रिटर्न फाइल करने की डेट निकल चुकी होती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो टेंशन न लें. आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दें.

आयकर विभाग करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का विकल्प देता है, जो मूल रूप से दाखिल रिटर्न की जगह ले सकता है. अगर कर रिटर्न दाखिल करते समय कोई गलती हो जाती है, जिसमें गलत बैंक खाता संख्या डालना, अनुचित कटौती का दावा करना, या गलत तरीके से ब्याज आय घोषित करना शामिल है.

रिवाइज्ड आईटीआर क्या है?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत करदाता रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर वे अपने रिटर्न दाखिल करते समय कोई गलती करते हैं, जिसमें त्रुटियां और चूक दोनों शामिल हैं. ऐसा करना फ्री है और इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है.

पहले, केवल वे करदाता ही रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते थे जिन्होंने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल किया था. लेकिन अब, विलंबित रिटर्न दाखिल करने वाले सहित सभी लोग ऐसा कर सकते हैं.

संशोधित कर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट क्या है?
आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, है.

संशोधित ITR कितनी बार दाखिल करना संभव है?
आप कितने संशोधित रिटर्न जमा कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है. संशोधित रिटर्न को फिर से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन है.

रिवाइज्ड ITR दाखिल करने के स्टेप

  1. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, और अपने अकाउंट में लॉग इन करें.
  2. सामान्य जानकारी पर भाग A में, ड्रॉप-डाउन में उल्लिखित धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न चुनें.
  3. अपना मूल और सही आयकर रिटर्न डिटेल्स दें.
  4. आपके लिए लागू ITR फॉर्म चुनें.
  5. संशोधित रिटर्न फॉर्म में सुधार या अपडेट करें.
  6. रिवाइज्ड रिटर्न जमा करें.
  7. संशोधित रिटर्न जमा करें, लेकिन डिटेल्स को ध्यानपूर्वक वैरिफाई करने के बाद ही.

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आयकर विभाग करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का विकल्प देता है, जो मूल रूप से दाखिल रिटर्न की जगह ले सकता है. अगर कर रिटर्न दाखिल करते समय कोई गलती हो जाती है, जिसमें गलत बैंक खाता संख्या डालना, अनुचित कटौती का दावा करना, या गलत तरीके से ब्याज आय घोषित करना शामिल है.

रिवाइज्ड आईटीआर क्या है?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत करदाता रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर वे अपने रिटर्न दाखिल करते समय कोई गलती करते हैं, जिसमें त्रुटियां और चूक दोनों शामिल हैं. ऐसा करना फ्री है और इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है.

पहले, केवल वे करदाता ही रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते थे जिन्होंने रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल किया था. लेकिन अब, विलंबित रिटर्न दाखिल करने वाले सहित सभी लोग ऐसा कर सकते हैं.

संशोधित कर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट क्या है?
आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, है.

संशोधित ITR कितनी बार दाखिल करना संभव है?
आप कितने संशोधित रिटर्न जमा कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है. संशोधित रिटर्न को फिर से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन है.

रिवाइज्ड ITR दाखिल करने के स्टेप

  1. आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, और अपने अकाउंट में लॉग इन करें.
  2. सामान्य जानकारी पर भाग A में, ड्रॉप-डाउन में उल्लिखित धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न चुनें.
  3. अपना मूल और सही आयकर रिटर्न डिटेल्स दें.
  4. आपके लिए लागू ITR फॉर्म चुनें.
  5. संशोधित रिटर्न फॉर्म में सुधार या अपडेट करें.
  6. रिवाइज्ड रिटर्न जमा करें.
  7. संशोधित रिटर्न जमा करें, लेकिन डिटेल्स को ध्यानपूर्वक वैरिफाई करने के बाद ही.

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